विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना
विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा की सुरक्षा सरकारी स्तर पर सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रदान की गई है। जिसमें 10,000/- रुपए की सहायता आकस्मिक मृत्यु, पूर्ण विकलांगता या स्थायी विकलांगता के मामले में और 5,000/- रुपए की सहायता शरीर के अंग फ्रैक्चर या आंशिक विकलांगता के मामले में और 500 रुपए की सहायता उपचार के लिए दिया जाता है ।