जाति / निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र जारी करने के संबध में सक्षम एवं अपीलीय अधिकारी - अधिसूचना के तहत समय समय पर शासन के आदेशानुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु निर्देश दिये जाते है, निर्देश अनुसार पालक / विद्यार्थियों को जाति / निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म विकासखंड शिक्षा अधिकारी से स्कूल के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाता है तथापि पालक उक्त फॉर्म के साथ सम्पूर्ण आवश्यक दस्तावेज पूर्ण करके स्कूल में जमा करते है | 

स्कूल के माध्यम से फॉर्म और दस्तावेज उच्च सक्षम अधिकारी की कार्यलय / शिविर स्थल में जमा / जाँच करवाकर जारी जाति / निवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर विद्यार्थियों को वितरित किया जाता है | छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र / निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज की जानकारी निचे प्रपत्र में दिये गए है |