“तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” (Tobacco Free Education Institution)
राज्य के सभी शासकीय, निजी एवं अनुदान प्राप्त शालाओं को तत्काल तंबाकू निषिद्ध क्षेत्र घोषित करते हुए निम्नलिखित गतिविधियों को प्रत्येक स्कूल में किया जाना है:
१. विद्यालय/ शिक्षण संस्थाओं/ शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रवेश द्वार के पास चार दिवारी पर “तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान” (Tobacco Free Education Institution) का बोर्ड अथवा वॉल पेंट के माध्यम से ऐसी जगह में दर्शाया जाए जहां से वह सभी को आसानी से दिखाई दे सके. इसे विद्यालय/ संस्थाओं के प्रत्येक मंजिल में भी दर्शाए जाने हेतु ” धूम्रपान निषेध ” के साथ-साथ “तंबाकू मुक्त क्षेत्र” का बोर्ड भी लगाया जाए. इसे स्थानीय भाषा में भी लिखा जा सकता है.
२. शिक्षण संस्थाओं में एक तम्बाकू नियंत्रण कमेटी का गठन किया जावे, जिसमें शिक्षक, छात्र, जन प्रतिनिधि एवं स्थानीय पुलिस थाना प्रतिनिधि इत्यादि शामिल हों, जो इसका कठोरता से पालन करावें. शिक्षण संस्थानों में स्टाफ सदस्य, शिक्षक अथवा विद्यार्थियों को “टोबेको मॉनिटर” के रूप में नामित किया जाए. यदि विद्यार्थी को टोबेको मॉनिटर नामित किए जाता है तो यह ध्यान में रखा जावें कि वह कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत हो और यूथ एवं इको क्लब में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर कार्यरत हो. इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जावें कि मॉनिटर स्वयं तंबाकू का प्रयोग करने वाला नहीं हो. विद्यालय परिसर में मुख्य स्थानों पर टोबेको मॉनिटर के नाम, पद व फोन नंबर अंकित किए जाए.
३. शिक्षण संस्थाओं का प्रबंधन यह सुनिश्चित करें कि विद्यालय परिसर के भीतर अथवा 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के धुम्रपान / तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं हो. संस्था प्रमुख इस हेतु स्थानीय समुदाय, SDMC/SMC तथा अभिभावकों की सहायता से उक्त बिक्री पर रोक लगाए. यदि इसका उल्लंघन पाया जाता है तो इसकी सूचना NATIONAL QUIT LINE 1800-112356 पर आवश्यक रूप से की जाए. इस नंबर को भी दीवार पर प्रदर्शित कर सकते हैं.
४. विद्यालय परिसर से 100 गज की दूरी का निर्धारण विद्यालय की चार दिवारी के बाहर सभी दिशाओं में किया जाए. इसका अंकन करने हेतु शिक्षण संस्था स्थानीय प्राधिकरण यथा-पंचायत/नगर निकाय की सहायता से करें. 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री निषेध का उल्लंघन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा और उनसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जुर्माना भी वसूला जा सकेगा.
५. विद्यालय प्रबंधन विद्यालय परिसर में किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति को धूम्रपान/तंबाकू का उपयोग नहीं करने देगा उक्त पर नजर रखने हेतु नो टोबेको यूज आचार संहिता संस्था स्वयं के स्तर पर तैयार करेगी तथा उल्लंघन पाये जाने पर उक्त आचार संहिता के आधार पर कार्यवाही कर सकेगी.
६. कोई व्यक्ति यथा- विद्यार्थी, शिक्षक, अन्य स्टाफ सदस्य, निजी शिक्षण संस्थानों/ सरकारी शिक्षण संस्थानों में अस्थाई रूप से कार्य हेतु आने वाले, बस ड्राईवर, अभिभावक, एसडीएमसी, एसएमसी तथा पीटीएम सदस्य विद्यालय परिसर में धूम्रपान करता हुआ अथवा तम्बाकू तथा तंबाकू उत्पादों का उपयोग करता हुआ अथवा इस हेतु प्रेरित करता हुआ/ तम्बाकू उत्पाद वितरित करता हुआ पाया जाता है, तो यह भी दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा.
७. शिक्षण संस्था ऐसे किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेगी जिसमें तंबाकू उत्पाद बनाने वाली अथवा बिक्री करने वाला व्यापारिक संस्थान प्रायोजक अथवा सहभागी हो. विद्यालय में होने वाले किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्माण कार्य हेतु उक्त प्रकार की व्यापारिक संस्थानों को प्रायोजक नहीं बनाया जाए. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी उक्त प्रकार के संस्थानों द्वारा प्रायोजित किसी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा पुरस्कार ग्रहण नहीं करेंगे.
८. तंबाकू उत्पादों की प्रतिस्थापन हेतु वर्तमान में प्रचलित उपकरण यथा ई-सिगरेट तथा अन्य उपकरण Heat -Not-Burn Devices, Vape, e-Sheesha, e-Nicotine Flavoured Hookah यद्यपि तंबाकू रहित है किन्तु उक्त सभी उपकरण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक है. अतः संस्था प्रमुख तथा टोबेको मॉनिटर इस बात का ध्यान रखेंगे कि इनका प्रयोग विद्यालय परिसर में ना हो. यदि इनका प्रयोग पाया जाता है तो QUIT LINE पर इसकी रिपोर्ट आवश्यक रूप से करेंगे.
९. सभी शिक्षण संस्थाएं इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे-
· परिसर के अंदर तम्बाकू के उपयोग का कोई सबूत नहीं होना चाहिए
· सिगरेट/बीड़ी के टुकड़े या फेंके गए गुटखा/तंबाकू के पाउच, थूकने के स्थान नहीं दिखाई देने चाहिए
· तम्बाकू के नुकसान पर पोस्टर और अन्य जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन किया जाए
· शैक्षणिक क्षेत्र में प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि का आयोजन किया जाए
· प्रार्थना सभा में तंबाकू के उपयोग के विरूद्ध सामूहिक प्रतिज्ञा लेना
· विभिन्न प्रतियोगिताएं यथा- पोस्टर/ निबंध / स्लोगन/ क्विज / वाद – विवाद का आयोजन करना तथा उक्त आधार पर बने पोस्टर और स्लोगन को सहज अवलोकनीय स्थानों पर प्रदर्शित करना
· तंबाकू नियंत्रण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों / शिक्षकों / अन्य स्टाफ सदस्यों को प्रशंसा-पत्र प्रदान करना. प्रार्थना सभा तथा बाल सभाओं में स्थानीय कानून प्रवर्तन अधिकारियों को आमंत्रित कर तंबाकू नियंत्रण हेतु लागू कानूनी प्रावधानों की जानकारी दिलवाना.