लखनऊ : दिनांक फरवरी , 2009
आदेश
प्रदेश की कारागारों की पाकशालाओं में खाना पकाने के लिए बर्तनों में एकरूपता नहीं थी तथा अलग –अलग कारागारों में भिन्न –भिन्न प्रकार के बर्तनों का प्रयोग किया जा रहा था, जिसके कारण अधीक्षकों द्वारा कठिनाई व्यक्त की गयी | बर्तनों में उक्त भिन्नता के दृष्टिगत कारागारों की पाकशालाओं में प्रयुक्त होने वाले भोजन पकाने व वितरित करने के लिए मानकीकृत करने हेतु श्री जे0 बी0 पाण्डेय , उप महानिरीक्षक कारागार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी, जिसमें श्री वी0 के0 जैन वरिष्ठ अधीक्षक एवं श्री शरद, वरिष्ठ अधीक्षक सदस्य नामित किये गये | बर्तनों के मानकीकृत किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा सम्यक विचारोंपरांत दी गयी संस्तुतियों के आधार पर 1000 बंदियों की निरुद्धि क्षमता के अनुसार पाकशाला में भोजन पकाने व भोजन वितरित करने हेतु आवश्यक बर्तनों का मानक निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है –
कृपया कारागारों में उक्त निर्धारित मानक के अनुसार बर्तनों का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें
(सुलखान सिंह )
महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सूधार सेवाएं
उत्तर प्रदेश
पृ0 सं0 5990-6058 / उद्योग-2 लखनऊ, दिनांक 26 फरवरी, 2009
प्रतिलिपि – समस्त कार्यालयाध्यक्ष कारागार विभाग उ प्र को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त आदेश में निर्धारित मानक के अनुसार बर्तनों का प्रयोग किया जाना सुनिश्चित करें |
(शरद )
वरिष्ठ अधीक्षक
मुख्यालय, कारागार प्रशासन
एवं सूधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश