परिपत्र संख्या - 54 /सामा-2(1)/27 /97 दिनांक 16.09.97
प्रेषक,
महानिरीक्षक कारागार
उत्तर प्रदेश |
सेवा में,
समस्त कार्यालयाध्यक्ष
कारागार विभाग, उत्तर प्रदेश |
विषय - कारागार में बंदियों के भोजन को अधिक पौष्टिक एवं स्वादिस्ट बनाने के सम्बन्ध में |
महोदय,
कारागार में बंदियों के भोजन को अधिक पौष्टिक एवं स्वादिस्ट (more nutritious and tasteful diet)बनाने के उद्देश्य से निम्न प्राविधान किये जा राहे हैं |कृपया यह संसोधन दिनाकं 1.10.1997 से प्रभावी होंगे | दालों का कार्यक्रम (menu) परिक्षेत्रवार निम्नवत निर्धारित किया जा रहा है ताकि इसी अनुसार दालों की किस्मे बंदियों को वितरित की जाय |जिस दिन सायं काल विशेष भोजन बनाया जायेगा, उस दिन पूर्व की भांति ही विशेष भोजन वाले समय में दाल नहीं दी जायेगी |
गोरखपुर / इलाहाबाद परिक्षेत्र की कारागारें cffUn;ksa
लखनऊ / बरेली परिक्षेत्र की कारागारें
आगरा / मेरठ परिक्षेत्र की कारागारें
2. बंदियों को प्रत्येक रविवार की सायंकाल दिया जाने वाला विशेष भोजन अब माह में तिन बार अर्थात माह के प्रथम ,तृतीय एवं अंतिम रविवार को दिया जायेगा |
3. विशेष भोजन में पूड़ी तलने के लिए प्रति बंदी 90 ग्राम तेल के स्थान पर 90 ग्राम वनस्पति घी प्रयोग किया जायेगा |
4. सप्ताह में प्रत्येक बुद्धवार के दोपहर के भोजन में आलू में 15 ग्राम “दाल की बड़ी“ प्रति बंदी मिला कर सब्जी दी जायेगी | “दाल की बड़ी“ को तलने के लिए 2 ग्राम तेल प्रति बंदी की दर से अलग से दिया जायेगा | बड़ी की यह मात्रा निर्धारित सब्जी की मात्रा के अतिरिक्त होगी |
5. प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर के भोजन में आलू में न्युट्रीनगेट (सोयाबीन की बड़ी)10 ग्राम प्रति बंदी की दर से मिला कर सब्जी बना कर दी जायेगी | न्युट्रीनगेट की यह मात्रा निर्धारित सब्जी की मात्रा के अतिरिक्त होगी |
6, आलू के उपलब्ध न होने की दशा में यह “बड़ी“/न्युट्रीनगेट अन्य उपयुक्त सब्जी के साथ मिला कर भी दी जा सकती है |
7. नाश्ते में सप्ताह में दो दिन दिए जाने वाले उबले चने के साथ 25 ग्राम आलू प्रति बंदी की दर से छील कर एवं छोटे टुकड़ों में काट कर उबाल कर दिया जायेगा | यह आलू चने निर्धारित मात्रा के अतिरिक्त होगा तथा इसके लिए तेल ,नमक ,मिर्च आदि पूर्व में निर्धारित उबले चने के नाश्ते के मानकों के अनुसार ही रहेगा |
8. सप्ताह में दो दिन वितरित किया जाने वाला भीगा चना अब नहीं दिया जायेगा | इसके स्थान पर प्रत्येक बंदी को 90 से 100 ग्राम वजन की एक “पाव रोटी” (बन्द) सप्ताह में दो दिन नाश्ते में दी जायेगी |
9. प्रातः कालीन नाश्ते में सप्ताह में तीन दिन दिए जाने वाले दलिया में अब 30 ग्राम गुड़ के स्थान पर 30 चीनी प्रति बंदी प्रतिदिन की दर से प्रयोग की जायेगी |
10. नाश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम (menu) निम्नवत रहेगा :
(क) दलिया / चीनी --- रविवार, बुधवार, शुक्रवार
(ख) पाव रोटी (बन्द) --- सोमवार, वृहस्पतिवार
(ग) उबला चना / आलू --- मंगलवार, शनिवार
11. बंदियों को दी जाने वाली चाय में प्रतिदिन प्रति बंदी 2 ग्राम चायपत्ती के स्थान पर अब डेढ़ ग्राम चायपत्ती दी जायेगी तथा चाय के लिए प्रति बंदी प्रतिदिन 20 ग्राम दूध के स्थान पर 25 ग्राम दूध मिलाया जायेगा |
12. विचाराधीन बन्दी (अश्रमकारी बन्दियों के लिए ) निर्धारित आटे का मानक्रम 580 ग्राम प्रतिदिन प्रति बन्दी के स्थान पर 540 ग्राम प्रतिदिन प्रति बन्दी रहेगा | इस प्रकार एक खुराक भोजन के लिए बंदियों को 270 ग्राम आटे से बनी हुई रोटियां दी जाएगीं | जिनकी माप का निर्धारण पूर्ववत रहेगा परन्तु इनकी मात्रा प्रति बन्दी 410 ग्राम के स्थान पर 380 ग्राम रहेगी |
भोजन के मानक्रम में किया गया संशोधन दिनांक 1.10.1997 से प्रभावी मन जायेगा | कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें |
भवदीय
(बलविन्दर कुमार)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तर प्रदेश |
परिपत्र पृ0संख्या - 54 /सामा-2(1)/27 /97 दिनांक 16.09.97
प्रतिलिपि क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा / मेरठ / बरेली / गोरखपुर /लखनऊ /इलाहाबाद / (मुख्यालय कानपुर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित |
(बलविन्दर कुमार)
महानिरीक्षक कारागार
उत्तर प्रदेश |