केंद्र सरकार

अवकाश -सामान्य विवरण

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What is Leave?

  • सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन उपरांत, वास्तविक कारणों से कार्यालय से दूर रहने के प्रावधान को ‘अवकाश’ कहा जाता है ।

  • यह एक आकस्मिक उद्देश्य या नियोजित गतिविधि के लिए या चिकित्सा आधार पर या असाधारण परिस्थितियों में दिया जा सकता है।

Short title and commencement

  • इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 कहा जा सकता है।

  • यह 1 जून, 1972 को लागू होंगे। [नियम 1]

Applicability

  • यह नियम, कुछ सेवाओं में अपवादस्वरूप छोड़कर, संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। [नियम २]

Leave is not a Right

  • अवकाश को अधिकार के रूप नही माना जावेगा । [नियम 7(1)]

  • अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को मना या निरस्त कर सकता है, परंतु अवकाश के प्रकार को बदल नही सकता [नियम 7 (2)]

Commencement and termination of leave

  • अवकाश उस दिनॉक से प्रारम्भ होता है, जिस दिन से अवकाश का वास्तव में लाभ उठाया जाता है और उस दिन से पहले समाप्त होता है जिस दिन ड्यूटी फिर से शुरू की जाती है ।

  • अवकाश को शनिवार, रविवार, प्रतिबंधित छुट्टियां और अन्य Holidays या vacation के आगे या पीछे जोड़ा जा सकता है, परंतु देय अवकाश की सीमा के अधीन ।

Combination of leave

  • इन प्रावधानों के तहत किसी भी तरह के अवकाश को, ऐसे मामलों में निर्धारित किसी भी सीमा के अधीन, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ या निरंतरता में दिया जा सकती है। [नियम 10 (i)]

Application for leave

  • अवकाश की स्वीकृति या अवकाश के विस्तार के लिए, आवेदन को अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

Leave Account

  • प्रत्येक शासकीय सेवक के लिए एक अवकाश खाता रखा जाएगा ।

Verification of title to leave

  • सरकारी सेवक को तब तक कोई छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक कि अवकाश खाते को बनाए रखने वाले कर्मचारी से इसकी स्वीकार्यता के बारे में रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती।

Leave in certain circumstances

  • जिस शासकीय सेवक पर, सक्षम दंड प्राधिकारी ने शासकीय सेवा से बर्खास्त करने, हटाने या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त देने का फैसला लिया है, उसे किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।

Leave before Retirement

  • •किसी भी शासकीय सेवक को. उस दिनॉक के बाद तक के लिए अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा. जिस दिनॉक को उसे सेवानिवृत होना हो ।

Leave before Resignation

  • कर्मचारी के त्यागपत्र के पहले या त्यागपत्र के दिनॉक को कोई भी अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।

  • बशर्ते कि प्राधिकरण, किसी भी मामले में, कर्मचारी के इस्तीफे से पहले अवकाश स्वीकृत कर सकता है, अगर प्राधिकरण की राय में, मामले की परिस्थितियां अवकाश को सही ठहराती हों ।

Conversion of Leave

  • शासकीय सेवक, पहले लिए गए अवकाश को, ड्यूटी ज्वाइन करने के 30 दिनों के भीतर, आवेदन कर इस अवकाश को किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित करवा सकता है, परंतु यह अवकाश प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर 'अवकाश वेतन' के समायोजन के अधीन रहेगी ।

Return from Leave on medical grounds

  • एक कर्मचारी जिसे मेडिकल सर्टिफिकेट पर अवकाश दिया गया है, उसे फिर से ड्यूटी ज्वॉईन करने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा।

  • यदि आवश्यक हो, तो अवकाश मंजूरी देने वाला प्राधिकारी दूसरी बार चिकित्सा परामर्श ले सकता है ।

Rejoining duty before the expiry of leave

  • अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की अनुमति से, अवकाश पर गया कर्मचारी छुट्टी की अवधि समाप्त होने से पहले ड्यूटी पर लौट सकता है।

Maximum period of absence from duty

  • किसी भी शासकीय सेवक को लगातार पांच वर्ष से अधिक का किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता है । केवल राष्ट्रपति ही अवकाश मंजूर कर सकते हैं। [नियम १२]

  • अवकाश स्वीकृति के बिना अनुपस्थिति को सेवा में व्यवधान माना जावेगा ।[नियम २५ (१)]

  • स्वीकृत अवकाश की समाप्ति के बाद भी कर्तव्य से अनुपस्थिति अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी एक कर्मचारी का प्रतिपादन करती है। [नियम २५ (२)]

General

  • Leave should always be applied for and sanctioned before it is availed, except in cases of emergency and for satisfactory reasons. [CCS (Conduct) Rule, 1954 – Rule 7]

  • Absence from duty after expiry of leave entails disciplinary action. [Rule 25(2)]

  • •अवकाश पर गया कोई भी शासकीय कर्मी, सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना, किसी तरह की सेवा या रोज़गार नहीं करेगा । [नियम १३]

Kinds of Leave

      1. Casual Leave (CL)

      2. Special Casual Leave (SCL)

      3. Special Leave

      4. Earned Leave (EL)

      5. Vacation (Only for academic staff)

      6. Half Pay Leave (HPL)

      7. Commuted Leave

      8. Leave Not Due (LND)

      9. Extra-ordinary Leave (EOL)

      10. Maternity Leave

      11. Adoption Leave

      12. Paternity Leave

      13. Child Care Leave

      14. Hospital Leave

      15. Study Leave

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दत्तक ग्रहण अवकाश

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  • Adoption leave महिला कर्मचारियों के लिए लागू एक विशेष प्रकार का अवकाश है ।

  • एक महिला कर्मचारी, जिसने एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध गोद लिया हो और जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हों, को गोद लेने की दिनॉक से 180 दिवस के लिए Adoption leave दी जा सकती है।

  • आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ Adoption leave को जोड़ा जा सकता है, 01 वर्ष तक की अवधि के लिए बच्चे की 01 वर्ष की सीमा तक ।

  • यदि अदेय अवकाश या लघुकृत अवकाश के लिए आवेदन किया है तो, अधिकतम 60 दिवस का अवकाश बगैर चिकित्सा प्रमाणत्र के दिया जा सकता है ।

  • Adoption Leave के दौरान, कर्मचारी को अवकाश पर प्रगमन के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर वेतन मिलता रहेगा ।

  • दत्तक ग्रहण अवकाश को अवकाश खाते से विकलित नही किया जावेगा ।

  • दत्तक ग्रहण अवकाश की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:


Age of Adopted Child Leave Period

Less than 01 month Upto 06 months

Between 02 to 06 months Upto 06 months

Between 07 to 10 months Upto 03 months


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लघुकृत अवकाश

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  • पूर्ण वेतन के साथ, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, कुल ‘अर्द्ध-वेतन अवकाश’ के आधे के बराबर Commuted leave दी जा सकती है।

  • जब Commuted leave दी जाती है, तो इस तरह के अवकाश के दुगने को ‘अर्द्ध-वेतन अवकाश’ से घटाया जाता है ।

  • सम्पूर्ण सेवाकाल में, चिकित्सा प्रमाणपत्र के बगैर भी, सार्वजनिक हित में अध्ययन हेतु, अधिकतम 90 दिवस की Commuted leave दी जा सकती है।

  • यदि कोई महिला कर्मचारी प्रसूति अवकाश जारी रखना चाहती है तो,उसे अधिकतम 60 दिवस की Commuted leave बगैर चिकित्सा प्रमाणपत्र के प्रदान की जा सकती है ।

  • यदि कोई महिला कर्मचारी जिसके दो जीवित बच्चे हों और यदि वह एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो उसे अधिकतम 60 दिनों तक की Commuted leave बगैर चिकित्सा प्रमाणपत्र के दी जा सकती है ।

  • अस्पताल / MCI में पंजीकृत मेडिकल प्राधिकरण से मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर Commuted leave दी जा सकती है ।

  • Commuted leave का लाभ उठाने के बाद कार्य पर उपस्थित होने वाले कर्मचारियों को भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत अस्पताल / चिकित्सा प्राधिकरण से फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

  • Commuted leave को सेवानिवृत्ति की तैयारी के रूप में नहीं दिया जा सकता है।

  • अर्जित अवकाश उपलब्ध होने पर भी Commuted leave दी जा सकती है।

  • जहां एक कर्मचारी को Commuted leave दी जाती है, वह स्वेच्छा से ड्यूटी पर वापस लौटे बगैर इस्तीफ़ा दे देता है तो, Commuted leave को HPL माना जाएगा और अतिरिक्त लीव सैलरी की वसूली की जावेगी । हालांकि, बीमार शासकीय सेवक के मामले में या शास. सेवक की मृत्यु के मामले में वसूली नही की जावेगी ।

  • जहां एक कर्मचारी को Commuted leave दी जाती है, वह स्वेच्छा से ड्यूटी पर वापस लौटे बगैर इस्तीफ़ा से दे देता है तो, Commuted leave को HPL माना जाएगा और अतिरिक्त लीव सैलरी की वसूली की जावेगी । हालांकि, बीमार शासकीय सेवक के मामले में या शास. सेवक की मृत्यु के मामले में वसूली नही की जावेगी ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए असाधारण अवकाश

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  • सरकारी कर्मचारी को असाधारण अवकाश तब दिया जाता है जब कोई अन्य अवकाश खाते में न हो या जब अन्य अवकाश होत हुए भी कर्मचारी असाधारण अवकाश के लिए लिखित में आवेदन करे ।

  • असाधारण अवकाश हमेशा बिना वेतन के ही स्वीकृत होगा ।

  • अस्थायी या अनुबंध के कर्मचारियों के लिए असाधारण अवकाश की अवधि 3 माह रहेगी तथा यह 6 माह से अधिक नहीं होगी जब कर्मचारी ने नियमों के तहत, अवकाश की समाप्ति की तारीख पर एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो और इस तरह के अवकाश के लिए लिखित में अनुरोध किया हो तथा इस बावत मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया हो ।

  • यदि कोई कर्मचारी टीबी, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और किसी मान्यता प्राप्त क्लिनिक / अस्पताल में किसी विशेषज्ञ से उपचार ले रहा हो तो अठारह महीने का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है ।

  • जनता के हित में, अध्ययन पर गए किसी शासकीय कर्मी को, 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, 24 माह का असाधारण अवकाश दिया जा सकता है ।

  • बीमारी के चिकित्सा प्रमाणपत्र पर या उच्च शिक्षा अर्जित करने के उद्देश्य से लिए गए असाधारण अवकाश की अवधि वार्षिक वेतन वृद्धि और अन्य लाभों के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में मान्य की जावेगी ।

  • अन्य सभी उद्देश्यों के लिए लिया गया असाधारण अवकाश ‘वेतन वृद्धि’ और अन्य लाभों के लिए नहीं मान्य नही किया जावेगा; बशर्ते कि किसी भी संदेह के मामले में अवकाश स्वीकृती प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

  • जहां किसी शासकीय सेवक को असाधारण अवकाश प्रदान किया जाता है, उसे बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता होगी कि यदि वह अवकाश की समाप्ति पर ड्यूटी पर नहीं लौटने या तीन साल की अवधि से पहले सेवा से त्यागपत्र देने कि स्थिती में उसके ऊपर किए गए वास्तविक व्यय को मय ब्याज के वापिस करेगा । बॉन्ड में उन दो स्थायी सरकारी सेवकों की ज़मानत भी रहेगी , जो सरकारी सेवक के पद के बराबर या उससे वरिष्ठ हों ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अर्द्ध-वेतन अवकाश

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  • सभी सरकारी कर्मचारी सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 20 दिनों के HPL के हकदार हैं। सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 20 दिनों का अर्द्ध - वेतन अवकाश प्राप्त होता है ।

  • प्रत्येक कर्मचारी के खाते में, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी और 1 जुलाई को, 10 दिवस का अर्द्ध वेतन अवकाश अग्रिम में जोडा आवेगा ।

  • वर्ष के किसी भी माह में शासकीय सेवा में आए व्यक्ति को उस वर्ष के प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह के लिए 5/3 दिवस के हिसाब से अर्द्ध वेतन अवकाश प्राप्त होगा ।

  • जहां किसी कर्मचारी की अनाधिकृत अनुपस्थिति या निलंबन की अवधि को ‘अकार्य-दिवस’ माना गया है तो, अर्द्ध वर्ष की शुरुआत में उसके खाते में अवकाश को कुल ‘अकार्य दिवस’ के एक-अठारहवें की दर से कम कर दिया जावेगा परंतु अधिकतम 10 दिवस ही ।

  • सेवानिर्वत या सेवा से इस्तीफ़ा या बर्खास्त / पदच्युत शासकीय सेवक को अर्द्ध-वर्ष के लिए अर्जित ‘अर्द्ध-वेतन अवकाश’ का लाभ 5/3 दिवस प्रति पूर्ण कैलेंडर माह की दर से सेवा के अंतिम माह से पहले माह तक के लिए जोड़ा जावेगा ।

  • अर्द्ध-वेतन अवकाश का लाभ मेडिकल ग्राउंड या मेडिकल सर्टिफिकेट पर या निजी मामलों में लिया जा सकता है।

  • अर्द्ध-वेतन अवकाश तब भी दिया जा सकता है जब उसके खाते में अर्जित अवकाश हो ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अस्पताल अवकाश

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  • ‘अस्पताल अवकाश’ समूह IV के और समूह III के उन कर्मचारियों के लिए लागू एक विशेष प्रकार का अवकाश है, जिनके कर्तव्यों में खतरनाक मशीनों, विस्फोटक सामग्री, जहरीली दवाओं और इस तरह के अन्य खतरनाक कार्य शामिल है ।

  • बीमारी या चोट के इलाज के लिए कर्मचारी को ‘अस्पताल अवकाश’ दिया जा सकता है; अगर ऐसी बीमारी या चोट सीधे आधिकारिक कर्तव्य के दौरान जोखिम के कारण होती है ।

  • अर्जित अवकाश के किसी भी अवधि के पहले 120 दिनों के लिए इस तरह की अवधि के लिए ‘अस्पताल अवकाश’ दिया जा सकता है, और शेष अवधि के लिए अर्द्ध-वेतन अवकाश के बराबर दिया जा सकता है ।

  • अधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर ‘अस्पताल अवकाश’ दिया जावेगा ।

  • ‘अस्पताल अवकाश’ को अवकाश खाते से विकलित नही किया जावेगा और इसे किसी अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते कि इस तरह के संयोजन के बाद अवकाश की कुल अवधि 28 महीने से अधिक न हो।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ‘अदेय अवकाश’

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  • अदेय अवकाश तब स्वीकृत किया जाता है जब किसी शासकीय सेवक के खाते में अर्द्ध-वेतन अवकाश शेष न हो और कर्मचारी इस अवकाश के लिए लिखित में अनुरोध करे ।

  • अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र पर दिया जाता है।

  • अदेय अवकाश केवल मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर दिया जावेगा तथा अवकाश मंजूर करने वाले प्राधिकारी को संतुष्ट होना पड़ेगा कि अवकाश की समाप्ति पर कर्मचारी सेवा में लौट आवेगा ।

  • यह मातृत्व अवकाश की निरंतरता में. चिकित्सा प्रमाण पत्र के बगैर भी ऐसी महिला कर्मचारी को दिया जा सकता है जिसके दो से कम जीवित बच्चे हों और उसने एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया हो ।

  • अदेय अवकाश को उस अर्द्ध-वेतन अवकाश तक ही सीमित किया जाना चाहिए, जिसे कर्मचारी द्वारा बाद में अर्जित करने की संभावना है।

  • पूरी सेवा के दौरान अदेय अवकाश की अधिकतम सीमा 360 दिवस है और इसे कर्मचारी द्वारा बाद में अर्जित अर्द्ध-वेतन अवकाश से घटाया जावेगा ।

  • टीबी, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी से पीड़ित अस्थाई कर्मचारी जिसकी एक वर्ष की सेवा हो गई हो को अधिकतम 300 दिवस का अदेय अवकाश किया जा सकता है और वह कर्मचारी जिस पद से अवकाश पर गया हो, वह पद उस कर्मचारी के वापिस सेवा में उपस्थित होने तक चलने की सम्भावना हो ।

  • कोई शासकीय सेवक जिसे अदेय अवकाश स्वीकृत किया गया हो और वह सेवा से त्यागपत्र दे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले तो अदेय अवकाश को रद्द कर दिया जावेगा ।

  • इस्तीफा / सेवानिवृत्ति / उस तारीख से प्रभावी होगी, जिस दिनॉक को इस तरह का अवकाश लिया गया था और अवकाश का वेतन भी वसूला जावेगा ।

  • यदि कोई सरकारी सेवक जिसने ‘अदेय अवकाश’ लिया हो और ड्यूटी पर पर लौटने के बाद इस्तीफा दे या सेवानिवृत्त हो तो, वह अवकाश के वेतन को उस सीमा तक वापस करेगा जितना अवकाश उसने में अर्जित न किया हो ।

  • यदि सेवानिवृत्ति अस्वस्थता के कारण हो या शासकीय सेवक की मृत्यु की स्थिति में अवकाश वेतन नहीं वसूला जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश

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  • महिला सरकारी कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश दिया जाता है।

  • 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को 180 दिनों की अवधि के लिए मातृत्व अवकाश दिया जाए।

  • वेतन का भुगतान, अवकाश पर प्रगमन के पूर्व मिलने वाले वेतन के बराबर किया जावेगा ।

  • CL को छोड़कर मातृत्व अवकाश को किसी भी तरह के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

  • मातृत्व अवकाश को अवकाश खाते से विकलित नही किया जावेगा ।

  • अविवाहित महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं ।

  • किसी महिला शासकीय सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में 45 दिवस तक का मातृत्व अवकाश, मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर, गर्भपात के कारण प्रदान किया जा सकता है । (जीवित बच्चों की संख्या का बंधन नही है)।

  • चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, किसी भी तरह का अवकाश ( 60 दिवस का Commuted leave व अदेय अवकाश सहित ) अधिकतम दो वर्ष तक के लिए, महिला कर्मी के लिखित आवेदन पर, मातृत्व अवकाश की निरंतरता में,अनुमत किया जा सकता है ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश

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•पितृत्व अवकाश केवल पुरुष कर्मचारियों के लिए लागू एक विशेष प्रकार का अवकाश है।

•विवाहित पुरुष कर्मचारी को, जिसके दो जीवित बच्चे तक के लिए, 15 दिवस की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है ।

•बच्चे के जन्म के लिए उसकी पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने की तिथी से बच्चे की डिलीवरी की तारीख से छह महीने तक के दौरान 15 दिवस का अवकाश लिया जा सकता है ।

•एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध गोद लेने पर, गोद लेने की तारीख से 6 महीने के भीतर यह अवकाश लिया जा सकता है ।

•पितृत्व अवकाश के दौरान, कर्मचारी को अवकाश पर प्रगमन के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर वेतन मिलेगा ।

•आकस्मिक अवकाश को छोड़कर पितृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

•पितृत्व अवकाश को अवकाश खाते से विकलित नही किया जावेगा ।

•यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर पितृत्व अवकाश का लाभ नहीं उठाया जाता है, तो पितृत्व अवकाश को व्यपगत माना जाएगा।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विशेष निर्योग्यता अवकाश

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  • किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे आधिकारिक कर्तव्यों के नियत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप चोट पहुंची हो या जानबूझकर चोट पहुंचाई हो ।

  • इस तरह का अवकाश तब तक नहीं दिया जावेगा जब तक कि विकलांगता, घटना के 03 माह के भीतर प्रकट न हुई हो और व्यक्ति इसे नोटिस में न लाया हो ।

  • बशर्ते कि प्राधिकारी विकलांगता के कारण संतुष्ट हो, तो वह घटना के तीन माह के बाद भी अवकाश स्वीकृत कर सकता है ।

  • किसी भी स्थिति में अवकाश 24 महीने से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।

  • विशेष निर्योग्यता अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

  • यदि विकलांगता बढ़ जाती है या पुन: हो जाती है तो विशेष विकलांगता अवकाश एक बार से अधिक भी दिया जा सकता है, लेकिन 24 महीने से अधिक नहीं ।

  • विशेष विकलांगता अवकाश पेंशन के लिए सेवा की गणना में कर्तव्य के रूप में गिना जाएगा और अवकाश खाते से विकलित नही किया जावेगा ।

  • पहले 120 दिनों के लिए अवकाश वेतन, अर्जित अवकाश के रूप में होगा ।

  • शेष अवधि के लिए, अवकाश वेतन अर्द्ध-वेतन अवकाश के रूप में होगा ।

  • किसी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, जिसे आधिकारिक कर्तव्यों के नियत प्रदर्शन के परिणामस्वरूप चोट पहुंची हो |

  • एक अधिकृत चिकित्सा प्राधिकरण को यह प्रमाणित करना होगा कि विकलांगता पदीय कर्तव्य के प्रदर्शन के कारण हुई है ।

  • विशेष विकलांगता अवकाश को अवकाश वेतन के रूप में 120 दिनों से अधिक के लिए स्वीकृत नही किया जावेगा जैसा कि अर्जित अवकाश में होता है ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अध्ययन अवकाश

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  • अध्ययन अवकाश वह अवकाश है जो एक शासकीय सेवक को उच्च अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिया जाता है, जो उसके पदीय कर्तव्य व दायित्व के साथ सीधा और करीबी संबंध रखता हो ।

  • इस तरह का अध्ययन एक सरकारी कर्मचारी के रूप में उनकी क्षमताओं में सुधार करता हैं और सार्वजनिक मुद्दों से, प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्हें सक्षम बनाता है ।

  • जिन शासकीय सेवक के नौकरी में 05 वर्ष पूर्ण हो गए हों, को अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है । यह अवकाश पेशेवर या तकनीकी विषय में उच्च अध्ययन या विशेष प्रशिक्षण से युक्त किसी विशेष पाठ्यक्रम के लिए दिया जा सकता है और यह अध्ययन उस शासकीय सेवक के कर्तव्यों से सीधा और करीबी संबंध रखता हो ।

  • जिस पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश लिया जाना हो, उसके बारे में प्रमाणित करना होगा कि यह अध्ययन निश्चित लाभ के लिए सार्वजनिक हित से जुड़ा है और अध्ययन को प्राधिकारी द्वारा अवकाश के रूप में स्वीकृत करने के लिए भी सक्षम होना चाहिए।

  • अधिकारी को अध्ययन अवकाश के दौरान किए गए कार्य पर एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए ।

  • अधिकतम 24 माह का अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

  • केन्द्रीय चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के मामले में 36 माह के अवकाश को एक बार में या विभिन्न खंडों में स्वीकृत किया जा सकता है ।

  • कोई व्यक्ति जो, अध्ययन अवकाश की समाप्ति की दिनॉक से तीन साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाला हो, को अध्ययन अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

  • एक व्यक्ति जो अध्ययन अवकाश चाहता है उसे एक बॉन्ड भरना होगा कि वह अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद तीन साल की अवधि के लिए सरकार की सेवा करने के लिए बाध्य रहेगा ।

  • अध्ययन अवकाश को अवकाश खाते से विकलित नही किया जावेगा और अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

  • भारत से बाहर के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा अगर उस तरह का अध्ययन भारत में उपलब्ध है ।

  • शासकीय सेवक को भारत से बाहर किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अध्ययन करने पर अध्ययन भत्ता दिया जा सकता है ।

  • समय-समय पर अध्ययन भत्ते की दरें सरकार द्वारा संशोधित की जाती हैं ।

  • एक सरकारी कर्मचारी जिसे अध्ययन अवकाश दिया गया है, को अध्ययन से सम्बंधित समस्त फीस की लागत को स्वय वहन करना होगा, परंतु असाधारण मामलों में, राष्ट्रपति ऐसी फीस के अनुदान को मंजूरी दे सकता है।

Ques. अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा क्या है जिसका लाभ उठाया जा सकता है ?

Ans. अध्ययन अवकाश की अधिकतम सीमा, सम्पूर्ण सेवाकाल में 24 माह तक सीमित है और आमतौर पर, इसे एक बार में 12 माह तक स्वीकृत किया जाता है, । (नियम 51(1) । केंद्रीय चिकित्सा सेवा अधिकारियों के लिए पी.जी. योग्यता प्राप्त करने के लिए 36 माह तक के लिए स्वीकृत किया जा सकता है । (नियम 51(2) ।

Ques. क्या अध्ययन अवकाश को अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है ?

Ans. जी हाँ। अध्ययन अवकाश को अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी स्थिति में असाधारण अवकाश के साथ नही जोड़ा जावेगा । सामान्यतः, 28 माह की अनुपस्थिति हो सकती है और यदि PhD. के लिए 36 माह की अनुपस्थिति हो सकती है । (नियम 54)

Ques. शासकीय सेवक द्वारा अध्ययन अवकाश पर कार्यवाही करते समय बांड की वैधता अवधि क्या है?

Ans. शासकीय सेवक को अध्ययन अवकाश की समाप्ति के बाद तीन साल की अवधि के लिए सरकार की सेवा करने के लिए एक बांड निष्पादित करना आवश्यक है । केंद्रीय चिकित्सा सेवा के अधिकारियों के लिए यह अवधि 05 वर्ष है । (नियम 55)।

Ques. क्या एक सरकारी कर्मचारी जिसे अध्ययन अवकाश दिया गया है, को बांड अवधि के भीतर केंद्र सरकार के अन्य मंत्रालयों / विभाग में पद लेने के लिए इस्तीफा देने की अनुमति दी जा सकती है?

Ans. नियम 50 (5) (iii) के अनुसार, एक शासकीय सेवक को 3 साल की अवधि के लिए सरकार को सेवा देने के लिए एक बांड प्रस्तुत करना होता है। यदि शासकीय सेवक केंद्र सरकार के अंतर्गत ही अपने मूल विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग में पद धारण करना चाहतें हों तो उन्हें नियमानुसार इस्तीफा देने की अनुमति दी जा सकती है,यदि उचित माध्यम से किया हो तो ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संतान पालन अवकाश

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  • सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन उपरांत, वास्तविक कारणों से कार्यालय से दूर रहने के प्रावधान को ‘अवकाश’ कहा जाता है ।

  • यह एक आकस्मिक उद्देश्य या नियोजित गतिविधि के लिए या चिकित्सा आधार पर या असाधारण परिस्थितियों में दिया जा सकता है।

  • यह अवकाश कुछ सेवाओं में अपवादस्वरूप छोड़कर, संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। [नियम २]

  • अवकाश को अधिकार के रूप नही माना जावेगा । [नियम 7(1)]

  • अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को मना या निरस्त कर सकता है, परंतु अवकाश के प्रकार को बदल नही सकता [नियम 7 (2)]

  • संतान पालन अवकाश, महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए एक विशेष प्रकार का अवकाश है।

  • एकल पुरुष - अविवाहित या विधुर या तलाकशुदा सरकारी कर्मचारी।

  • पात्र शासकीय सेवक को अधिकतम 730 दिवस का संतान पालन अवकाश सम्पूर्ण सेवाकाल में, दो नाबालीग बच्चों की देखभाल हेतु ( परीक्षा, बीमारी आदि ) मिल सकता है ।

  • संतान पालन अवकाश केवल दो जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा ।

  • इस अवकाश का लाभ उठाने के लिए, बच्चे की आयु 18 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए।

  • विकलांग बच्चे के लिए कोई आयु बाधा नहीं। 40% की न्यूनतम विकलांगता होने पर।

  • बच्चे की विकलांगता के सम्बंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

  • CCL को एक बार में पांच दिनों से कम अवधि के लिए नही लिया जा सकता ।

  • CCL को कैलेंडर वर्ष में 3 बार से अधिक नही दिया जावेगा ।

  • एकल महिला कर्मचारी के लिए - एक कैलेंडर वर्ष में 06 बार दिया जा सकता है ।

  • CCL को अर्जित अवकाश के रूप में मान्य किया जावेगा और उसी तरह से स्वीकृत किया जावेगा ।

  • संतान पालन अवकाश को परिवीक्षा अवधि के दौरान, आमतौर पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं दिया जाना चाहिए । अवकाश स्वीकृति प्राधिकारी को पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि इस कर्मचारी को वास्तव में अवकाश की आवश्यकता है ।

  • यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि परिवीक्षा के दौरान यह अवकाश जिस अवधि के लिए स्वीकृत किया जा रहा हो वह न्यूनतम हो ।

  • संतान पालन अवकाश को आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है ।

  • संतान पालन अवकाश के दौरान, कर्मचारी को अवकाश पर प्रगमन के पूर्व प्राप्त वेतन के बराबर ही वेतन मिलता रहेगा ।

  • कार्य की अधिकता के नाम पर संतान पालन अवकाश को मना नही किया जा सकता ।

  • पूर्व अनुमोदन के साथ मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है ।

  • कर्मचारी के CCL अवकाश पर रहने के दौरान भी LTC का लाभ उठाया जा सकता है ।

  • आवश्यक अनुमोदन के बाद विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश

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  • सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन उपरांत, वास्तविक कारणों से कार्यालय से दूर रहने के प्रावधान को ‘अवकाश’ कहा जाता है ।

  • यह एक आकस्मिक उद्देश्य या नियोजित गतिविधि के लिए या चिकित्सा आधार पर या असाधारण परिस्थितियों में दिया जा सकता है ।

  • यह अवकाश कुछ सेवाओं में अपवादस्वरूप छोड़कर, संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे।

  • अवकाश को अधिकार के रूप नही माना जावेगा ।

  • अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को मना या निरस्त कर सकता है, परंतु अवकाश के प्रकार को बदल नही सकता |

  • आकस्मिक अवकाश मान्यता प्राप्त अवकाश नही है ।

  • किसी शासकीय सेवक को आकस्मिक अवकाश किसी अप्रत्याशित जरूरतों / कार्यों में भाग लेने के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाता है ।

  • आकस्मिक अवकाश, ड्यूटी के एवज में प्राप्त नही होते हैं ।

  • वर्ष के अंत में आकस्मिक अवकाश ‘लैप्स’ होते हैं और आगे नहीं बढ़ाए जाते हैं।

  • आकस्मिक अवकाश तब स्वीकृत किया जा सकता है, जब कर्मचारी के अवकाश पर जाने के बाद जनता या प्रशासन को असुविधा न हो और कर्मचारी के काम को शेष कर्मचारियों में वितरित किया सके या सम्बंधित कर्मचारी के डयूटी पर वापिस लौटने तक, किसी तरह की असुविधा न उत्त्पन्न हो ।

  • CL अवकाश पर गए शासकीय सेवक को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है।

  • CL एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 8 दिनों के लिए ही मिल सकती हैं ।

  • वर्ष में किसी भी माह में शासकीय सेवा में आए, किसी कर्मी को आनुपातिक रूप से या पूर्ण अवधि के लिए, सक्षम अधिकारी के विवेक पर, आकस्मिक अवकाश प्राप्त होता है ।

  • आकस्मिक अवकाश को स्पेशल आकस्मिक अवकाश / वेकेशन / holiday के साथ जोड़ा जा सकता है; लेकिन किसी अन्य तरह की अवकाश के साथ नहीं।

  • आकस्मिक अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाले holiday को CL के रूप में नहीं गिना जाता है।

  • शनिवार / रविवार / सार्वजनिक अवकाश / साप्ताहिक अवकाश को CL के आगे या पीछे जोड़ा जा सकता है ।

  • शासकीय टूर के दौरान भी आकस्मिक अवकाश लिया जा सकता है, लेकिन उस अवकाश की अवधि में दैनिक भत्ता नही मिलेगा ।

  • आधे दिन के लिए भी CL ली जा सकती है ।

  • CL को आम तौर पर किसी भी एक समय में 5 दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जाना चाहिए ।

  • आकस्मिक अवकाश के दौरान LTC का लाभ उठाया जा सकता है ।

  • CL को ज्वाइनिंग टाइम के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है ।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अर्जित अवकाश

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  • सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन उपरांत, वास्तविक कारणों से कार्यालय से दूर रहने के प्रावधान को ‘अवकाश’ कहा जाता है ।

  • यह एक आकस्मिक उद्देश्य या नियोजित गतिविधि के लिए या चिकित्सा आधार पर या असाधारण परिस्थितियों में दिया जा सकता है।

  • यह अवकाश कुछ सेवाओं में अपवादस्वरूप छोड़कर, संघ के मामलों के संबंध में सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। [नियम २]

  • अवकाश को अधिकार के रूप नही माना जावेगा । [नियम 7(1)]

  • अवकाश स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी किसी भी प्रकार के अवकाश को मना या निरस्त कर सकता है, परंतु अवकाश के प्रकार को बदल नही सकता [नियम 7 (2)]

  • अर्जित अवकाश ड्यूटी द्वारा 'अर्जित' किया जाता है।

  • अकादमिक स्टाफ (अवकाश विभाग) को छोड़कर किसी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में 30 दिवस का ही अर्जित अवकाश मिलेगा ।

  • प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी और 15 जुलाई को एक समान दर से अग्रिम रूप से अर्जित अवकाश का कर्मचारी के अवकाश खाते में जोड़ा जावेगा ।

  • अर्जित अवकाश को 300 दिनों तक जमा किया जा सकता है, जिसमें उन दिनों की संख्या भी शामिल है जिनके लिए LTC के साथ नकदीकरण की अनुमति दी गई है। [नियम २६ (१)]

  • वर्ष कि किसी माह में सेवा में आए कर्मचारी को एक माह के लिए 2 ½ दिवस का अर्जित अवकाश मिलेगा ।

  • सेवानिर्वत या सेवा से इस्तीफ़ा या बर्खास्त / पदच्युत शासकीय सेवक को अर्द्ध-वर्ष के लिए अर्जित अवकाश का लाभ 2½ दिन प्रति पूर्ण कैलेंडर माह की दर से सेवा के अंतिम माह से पहले माह तक के लिए जोड़ा जावेगा ।

  • जब किसी भी अर्द्ध-वर्ष की शुरुआत में अर्जित अवकाश 300 दिन से अधिक का हो जाता है, तो अर्द्ध-वर्ष के लिए 15 दिनों की अर्जित अवकाश को अलग से रखा जाएगा और इस अवकाश का लाभ छः- माह के दौरान उठाया जा सकेगा ।

  • किसी अर्द्ध में अलग से जमा की गई अर्जित अवकाश का लाभ न लेने पर इसे पूर्व की अर्जित अवकाश खाते में जमा नहीं किया जाएगा, बशर्ते कुल जमा अर्जित अवकाश 300 दिनों से अधिक न हो।

  • ऐसी प्रक्रिया को उन मामलों में शामिल नही किया जा सकता जहॉ, दिसंबर या जून के आखिरी दिन कर्मचारी के खाते में अर्जित अवकाश 300 दिन या उससे कम है, लेकिन 285 दिनों से अधिक है। इसका आशय यह है कि किसी शासकीय सेवक के खाते में 300 +15 दिवस से अधिक का अर्जित अवकाश नही हो सकता ।

  • किसी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम 180 दिवस का ही अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है; हालाँकि, सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए अर्जित अवकाश एक समय में 300 दिनों तक लिया जा सकता है, ।

  • ग्रुप ‘क’ और ग्रुप ‘ख’ के कर्मचारियों को एक बार में 300 दिनों तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, अगर भारत के बाहर नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान जाना हो तो । इस मामले में 180 दिवस की सीमा नही रहेगी ।

  • वेकेशन विभाग में कार्यरत शासकीय सेवक वर्ष में की गई ड्यूटी के मान से अर्जित अवकाश हेतु पात्र नही होगा ।

  • वेकेशनल स्टॉफ़ को केवल उस अवधि के लिए ही आनुपातिक अर्जित अवकाश प्राप्त होगा जितने दिवस वह वेकेशन पर न गया हो । यह आनुपातिक अवकाश, वेकेशन छुट्टियों की संख्या के अनुपात में निकाला जावेगा परंतु वर्ष में 30 दिवस से अधिक नही होगा ।

  • यदि, किसी भी वर्ष में, सरकारी कर्मचारी द्वारा वेकेशन का लाभ नही लिया जाता है, तो अर्जित अवकाश 30 दिनों का होगा।

  • वेकेशन को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ या निरंतरता में जोड़ा जा सकता है ।

केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश

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  • विशेष आकस्मिक अवकाश को मान्यता प्राप्त अवकाश के रूप नहीं माना जाता है और विशेष आकस्मिक अवकाश पर गए सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी से अनुपस्थित नहीं माना जाता है।

  • किसी स्वीकृत अवकाश को बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष आकस्मिक अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए ।

  • विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश या आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है परंतु एक बार में दोनों के साथ नहीं ।

  • विशेष आकस्मिक अवकाश के दौरान LTC का लाभ उठाया जा सकता है।

  • Special casual leave for Family Welfare Scheme.

Govt. Servant Nature of Operation Duration

Male Govt. Servant Vasectomy 6 Days

Vasectomy for second time 6 Days

Recanalization

( Unmarried or having 02 or less children) Upto 21 Days

Female Govt. Servant Puerperal/non-puerperal tubectomy 14 Days

Puerperal/non-puerperal tubectomynbsp;

for second time 14 Days

Salpingectomy after Medical termination

of pregnancy (MTP) 14 Days

IUCD insertion/reinsertion Day of insertion/reinsertion


    • दूसरा ऑपरेशन, चिकित्सा प्राधिकरण से इस तरह का प्रमाण पत्र के प्राप्त करने पर ही मान्य होगा कि पहला ऑपरेशन विफल होने के कारण दूसरा ऑपरेशन किया गया था।

    • नसबंदी से जुड़े विशेष आकस्मिक अवकाश को या तो नियमित अवकाश या आकस्मिक अवकाश के साथ आगे या पीछे जोड़ा जा सकता है ।

    • Post-sterilisation operation complications


Govt. Servant Nature of Operation Duration

  1. Male Govt. Servant Post - Vasectomy Complications 7 Days

  2. Female Govt. Servant Post – Tubectomy Complications 14 Days


  • उस पुरुष सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 7 दिनों के विशेष आकस्मिक अवकाश , की पात्रता होगी जिसकी पत्नि का टयूबेक्टोमी ऑपरेशन हुआ हो ।

  • Special casual leave for Sports Activity


Event Duration

  1. Sporting events of national/international importance Event duration + Travelling Time

  2. Coaching or administration of the teams national or international importance Upto 30 Days in a year

  3. Commentator in sporting events of national or international importance Upto 30 Days in a year

  4. Attending Coaching Camps

  5. All India Coaching or Training Schemes

  6. National Institute of Sports, Patiala Upto 30 Days in a year

  7. National Federation of sports boards recognized by the All India Council of

  8. Sports, Ministry of Education and Youth Services

  9. Trekking or mountaineering expeditions Upto 30 Days in a year

  10. Inter-ministerial and interdepartmental Tournaments Upto 10 Days in a year

  11. Cultural activity in sporting events of national or international importance Upto 30 Days in a year


  • Special casual leave for attending Scientific associations and Co-operative Societies.


Event Duration

Meetings + Paper presentations organized by Scientific Associations of repute Event duration + Travelling Time

Events organized by Indian Institute of Public Administration 06 Days + Travelling Time

Meetings of Co-operative societies 10 Days + Travelling Time


  • Special casual leave for Union / Association Activities


Event Duration

  1. Activities of Associations/Unions of Central Govt. employees

– For Office Bearers Upto 20 Days

  1. Activities of Associations/Unions of Central Govt. employees

– For Delegate members ( Outstation) Upto 10 Days

  1. Activities of Associations/Unions of Central Govt. employees

– For Delegate members ( Local) Upto 05 Days


  • Special casual leave for Departmental Examination


Event Duration

Limited Departmental Examination for Section Officers grade of C.S.S. etc Actual duration + Traveling Time

Grade III Stenographers Examination Actual duration + Traveling Time


  • Special casual leave for Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad


Event Duration

Office Bearers – General Body Meeting Upto 05 days+ Traveling Time

Participation in Central Committee meeting Upto 05 days+ Traveling Time


  • Special casual leave for Interview to join Territorial Army


Event Duration

  1. Interview for actual recruitment /commissioning Period of Absence

  2. Interview for recruitment/commissioning in Auxiliary Air Force Period of Absence

  3. Interview for Indian Naval Reserve and the Indian Naval Volunteer Reserve Period of Absence

  4. Training for Territorial Army/Defence Reserve/Auxiliary Air Force Period of Absence


  • Special casual leave for Regularising Absence on account of Bandh

Event Duration

  1. Absence because of transport or disturbances

– On the satisfaction of Competent Authority If place of Duty is 5 km away from residence

  1. Absence because of picketing, imposition of curfew etc.

– On the satisfaction of Competent Authority Actual Period


  • Special casual leave for Miscellaneous Reason


Event Duration

  1. Blood Donation Day of donation

  2. St. John Ambulance Brigade Upto 03 days in a year

  3. Republic Day Parade and the rehearsal Actual period

  4. Medical examination of Ex-servicemen who are re-employed

as a civilians or who sustained injuries and want to go Artificial

limb Centres for replacement of the artificial limb Upto 15 Days


केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा की सामान्य शर्तें

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सेवा की सामान्य शर्तें

  • "सामान्य शर्तें" का अर्थ है, आदेश की शर्तों के तहत सरकार और कर्मचारी के बीच अधिकारों और दायित्वों को लागू करना।

  • संघ की सिविल सेवा निम्नानुसार वर्गीकृत होगी: -

      1. केंद्रीय सिविल सेवा, समूह ‘क';

      2. केंद्रीय सिविल सेवा, समूह ‘ख';

      3. केंद्रीय सिविल सेवा, समूह ‘ग';

      4. केंद्रीय सिविल सेवा, समूह ‘घ';

सेवा शर्तों के संबंध में मूलभूत नियम में प्रावधान

  • FR 10 –18: शासकीय सेवक के लिए सेवा की सामान्य शर्तें विहित की गई हैं ।

  • FR 10: शासकीय सेवा में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, निर्धारित विहित प्राधिकारी से मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार कर प्रस्तुत करना होता है । अपवाद, अस्थायी सेवा के लिए आवश्यक नहीं जिसकी अवधि 3 महीने से अधिक न हो।

Prescribed Authority

  • Gazetted Post - Medical Board consisting of at least two doctors.

  • Non-Gazetted post (other than Group D posts) - Civil surgeon/District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status

  • Group ‘D‘ post - Authorised Medical Attendant or Government Medical Officer of the nearest dispensary or hospital possessing prescribed qualification

Prescribed Authority for Female Candidates

  • Gazetted Post - Medical Board consisting of at least two doctors – One will be woman doctor.

  • Non-Gazetted post (other than Group D posts) - Civil surgeon/District Medical Officer or a Medical Officer of equivalent status

  • Non-Gazetted post (other than Group D posts - In Delhi) – Assistant Surgeon Grade I (woman) under Central Health Service Scheme

  • Group ‘D‘ post - By registered Female Medical Practitioner possessing the prescribed medical qualification.

Prescribed Authority for Physically handicapped persons

  • For All Posts - Medical Boards attached to the Special Employment Exchanges for physically handicapped persons and Vocational Rehabilitation Centres. No further medical examination is required for appointment of such candidates.

  • •मेडिकल सर्टिफिकेट: मेडिकल अथॉरिटी उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है:

  1. Fit;

  2. Temporarily unfit - यदि अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाता है: उम्मीदवार को आवश्यक उपचार लेने की सलाह दी जाएगी और संबंधित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अवधि के बाद फिर से चिकित्सा परीक्षण किया जावेगा ।

  3. Unfit - Medical Certificate: If declared Unfit : उम्मीदवार को संक्षिप्त कारणों से अवगत कराया जावेगा । पुन: परीक्ष के लिए, उम्मीदवार को सूचना की तारीख से 01 महीने के भीतर अपील करने का अधिकार है।

Re-examination fees: राजपत्रित पद – Rs. 100 गैर-राजपत्रित पद – Rs. 25

  • चिकित्सा प्रमाण पत्र: गर्भवती महिला के लिए: सामन्यतः दो प्रकार के पद होते हैं :

  1. पद जो कर्तव्यों की खतरनाक प्रकृति के होते हैं; जैसे पुलिस संगठन आदि में और नियुक्ति से पहले विस्तृत प्रशिक्षण दिया है - यदि 12 सप्ताह से अधिक के गर्भवती को नियुक्त नहीं किया जाएगा और अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा । अवधि समाप्त होने के बाद ही उसे नियुक्त किया जाएगा। हालाँकि, पद को महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

  2. वे पद जो किसी भी तरह के विस्तृत प्रशिक्षण को निर्धारित नहीं करते हैं - Øउम्मीदवार को सीधे नौकरी पर नियुक्त किया जाएगा, भले ही वह चिकित्सा परीक्षण के दौरान गर्भवती पाई गई हो।

  • चिकित्सा परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, यदि,

      1. यदि व्यक्ति को पहले से ही निर्धारित मानक के चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा चिकित्सकीय जांच की गई हो; तथा

      2. यदि व्यक्ति पहले से ही एक ही पंक्ति में है और पदोन्नत किया गया हो ।

  • चिकित्सा प्रमाणपत्र - तत्काल नियुक्ति, असाधारण मामले:

      1. नियुक्ति चिकित्सा परीक्षण के बगैर की जा सकती है, परंतु नियुक्ति के ततकाल पश्चात चिकित्सा परिक्षण किया जावेगा ।

      2. 02 माह का वेतन-भत्तों का भुगतान किया जा सकता है ।

      3. वित्त मंत्रालय और DoPT की स्वीकृति लेना आवश्यक है ।

  • FR 11: शासकीय सेवक पूरे समय यानी 24 घंटे के लिए सरकार के अधीन होता है, और उसे उचित प्राधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किसी भी तरीके से नियोजित किया जा सकता है।

  • FR 12: दो या दो से अधिक सरकारी कर्मचारियों को एक ही समय में, एक ही स्थायी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता । Lien / धारणाधिकार पर गए सरकारी कर्मचारी का पद भरा नहीं सकता ।

  • FR 13: एक शासकीय सेवक तब तक पद धारण करता है जब तक कि, मूलभूत नियम 14 के तहत, उसका धारणाधिकार निलंबित या समाप्त नही कर दिया जाता ।

  • FR 14: एक बार जब शासकीय सेवक ने एक पद पर धारणाधिकार हासिल कर लिया है, तो तब तक इसे समाप्त नहीं किया जाएगा: -

      1. जब तक वह दूसरे पद पर धाराणाधिकार प्राप्त नही कर लेता;

      2. जब तक वह सेवानिवृत, स्वैच्छिक सेवानिवृत या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या पदच्युत, बर्खास्त नही हो जाता या किसी अन्य संस्थान में पद नही ले लेता ।

  • FR 15: स्थायी पद के वेतन की तुलना में कम वेतन वाले निचले पद पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, जिस पर वह एक धारणाधिकार रखता है, सिवाय

      1. अक्षमता या दुर्व्यवहार के कारण;

      2. उसके लिखित अनुरोध पर।

  • FR 16: भविष्य निधि, आदि कटोत्रा अनिवार्य है

      1. पारिवारिक पेंशन या अन्य समान निधि के लिए बनाई गई भविष्य निधि या फंड

  • FR 17: वेतन और भत्ते -

      1. नियुक्ति की तारीख से प्राप्त होंगें ।

      2. जैसे ही पद का त्याग होता है, वेतन और भत्तों का भुगतान बंद हो जावेगा ।

      3. बिना किसी अनुमति के अनुपस्थित रहने की स्थिति में, वह ऐसी अनुपस्थिति के दौरान किसी भी वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होंगा ।

  • FR 17A: अनाधिकृत अनुपस्थित -

      1. अवधि को सेवा में रुकावट या ब्रेक के रूप में माना जावेगा ।

      2. हड़ताल से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग लेना या शामिल होना, जिसे सरकार द्वारा अवैध घोषित किया गया हो;

  • FR 18: 05 वर्ष से अधिक का अवकाश स्वीकृत नहीं होगा -

      1. 5 वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए किसी भी तरह का अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।

      2. सरकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों में, छूट प्रदान की जा सकती हैं।


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