Prison Offences

JAIL MANUAL 2022

PRISON OFFENCES

कारागार अपराध

RULE 763 Prison offences

कारागार अपराध 


In addition to acts declared to be prison offences under section 45 of the Prisons Act, 1894 (Act no. IX of 1894), the following acts are forbidden, and every prisoner who willfully commits any of the following acts shall be deemed to have willfully disobeyed the regulations of the prison and to have committed a prison offence within the meaning of sub-section (I) of the above section of the Act :–


कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का अधिनियम संख्या IX) की धारा 45 के अधीन कारागार अपराध घोषितत किये गये कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्य हैं, जो निषिद्ध किये गये हैं और प्रत्येक बंदी जो जानबूझकर निम्नलिखित में से कोई कृत्य करता है, यह समझा जायेगा कि उसने जानबूझकर कारागार के नियमों की अवज्ञा की है और अधिनियम-45 की उपरोक्त धारा के उप नियम (1) के मतलब के भीतर एक कारागार अपराध कारित किया है- 


1. talking when at file or at unlocking, or other parades, or at any time when ordered by an officer of the prison to desist and singing, loud laughing and loud talking at any time;

बंद करते समय या खोलते समय या अन्य परेड के समय या अन्य किसी समय जब कारागार के अधिकारी द्वारा आदेश दिया गया हो, गाने, तेज से हंसने, या किसी समय तेजी से बात करने से रोका गया हो, उस समय बात करना; 

2. quarrelling with any other prisoner;

किसी अन्य बंदी से झगड़ा करना; 

3. secreting any article whatever;

किसी चीज, चाहे जो हो, को छिपाना; 

4. showing disrespect to any jail officer or visitor;

किसी जेल अधिकारी या आगंतुक के प्रति असम्मान प्रदर्शित करना; 

5. making false, malicious and groundless complaints,

झूठी, दोषपूर्ण और आधारहीन शिकायतें करना, 

6. answering untruthfully any questions put by an officer of the prison or a visitor;

कारागार के अधिकारी या आगंतुक द्वारा पूछे गये प्रश्न का असत्य उत्तर देना, 

7. holding any communication (in writing, by word of mouth, or otherwise) with an outsider, with a prisoner of opposite sex, civil or undertrial prisoner or prisoner of a different class, in disobedience of the regulations of the prison;

कारागार नियमों के विरूद्ध कोई संवाद करना (लिखित में, मौखिकया अन्यथा) किसी बाहरी, विपरीत लिंग वाले बंदी से, नागरिक या विचाराधीन बंदी से या भिन्न श्रेणी के बंदी से; 

8. planning, or abetting the commission of any prison offence;

किसी भी कारागार अपराध के कमीशन का दुद्गप्रेरण करना या योजना बनाना, 

9. omitting to assist in the maintenance of discipline by reporting any prison offence, or to give assistance to an officer of the prison when called on to do so;

किसी कारागार अपराध होने की सूचना न देकर कारागार अनुशासन बनाये रखने में सहायता न करना अथवा जब किसी कारागार अधिकारी द्वारा किसी कार्य को करने में सहायता मांगने पर सहायता न देना;, 

10. doing any act or using any language calculated to wound or offend the feelings and prejudices of a fellow-prisoner;

सह बंदी की भावनाओं को घायल करने या ठेस पहुंचाने या असंगत पूर्ण ढंग से कोई कृत्य करना या भाषा का प्रयोग करना; 

11. doing any act calculated to create any unnecessary alarm in the minds of the prisoners or officers of the prison;

ऐसा कोई कृत्य जो बंदियों जेल के अधिकारियों के दिमाग में अनावश्यक अलार्म पैदा करने के लिए आशयित हो; 

12. leaving without permission of an officer of the prison the gang to which he is attached, or the part of the prison in which he is confined;

कारागार अधिकारी की अनुमति के बिना उस दल को छोड़ना जिससे वह सम्बद्व है या जेल के उस हिस्से को छोड़ऩा जहां वह कैद है; 

13. leaving without permission of an officer of the prison the ward, the yard, the place in file, the seat or berth assigned to him; or loitering about the wards or lingering in the wards when these are open;

जेल अधिकारी की अनुमति के बिना वार्ड, यार्ड, फाइल में स्थान आवंटित सीट या बर्थ छोड़ना अथवा वार्ड में मटरगस्ती करना या वार्ड खोले जाने पर सुस्ती दिखाना; 

14. destroying or tampering with any official records or documents.

किसी अधिकारिक रिकार्ड या दस्तावेज को नष्ट करना या छेड़छाड़ करना; 

15. omitting or refusing to march in file when moving about the prison;

जेल में घूमते समय पंकितबद्ध होकर चलने से इंकार करना या न चलना; 

16. visiting the latrines or bathing platforms except at stated hours, or without permission of an officer of the prison, or resorting unnecessarily to the night latrine;

नियत घंटों के अलावा शौचालय अथवा स्नान प्लेटफार्म पर जाना या बिना कारागार अधिकारी की अनुमति के या अनावश्यक रूप से रात्रि शौचालय का प्रयोग; 

17. refusing to eat food, or the food prescribed by the prison diet scale or going on a hunger strike;

खाना खाने से इंकार करना या कारागार आहार मानक के अनुसार निर्धारित भोजन न लेना या भूख हड़ताल करना; 

18. eating or appropriating any food not assigned to him, or taking from or adding to the portions assigned to other prisoners;

ऐसे भोजन लेना या ग्रहण करना जो उसे नहीं निर्धारित हो या दूसरे कैदियों को निर्धारित भोजन में से भोजन लेना या उनमें कुछ जोड़ना; 

19. removing food without permission of an officer of the prison, from the cook-house or godown or from the place where meals are served, or disobeying any orders as to issue and distribution of food and drink;

बिना कारागार अधिकारी की अनुमति के बिना रसोईघर या गोदाम या जहां भोजन दिया जाता है, वहां से भोजन हटाना अथवा भोजन या पेय के वितरण के सम्बन्ध में किसी आदेश की अवज्ञा; 

20. cooking unauthorisedly or willfully destroying food or throwing it away without orders;

अप्राधिकृत रूप से भोजन बनाना या जानबूझकर भोजन नष्ट करना या बिना आदेश के उसे दूर भेंकना, 

21. introducing into food or drink anything likely to render it unpalatable or unwholesome;

भोजन या पेय में कोई ऐसा पदार्थ मिलाना जो उसे अरूचिकर या अपौヤटिक बना दे; 

22. omitting or refusing to wear the clothing given to him, or exchanging any portion of it for the clothing of other prisoners, or losing, discarding, or altering any part of it;

दिये गये कपड़ों को छोडना या पहनने से इंकार करना अथवा उसके किसी भी भाग को अन्य बंदी से बदलना अथवा छूपाना, फेंकना या उसके किसी भाग को परिवर्तित करना; 

23. removing, defacing, or altering any distinctive number, mark or badge attached to or worn on the clothing or persons.

किसी व्यक्ति या कपड़े से जुडी पहने जाने वाले किसी बैज, चिन्ह या संख्या को मिटाना, विरूपित करना या परिवर्तित करना; 

24. omitting or refusing to keep the person clean, or disobeying any order regulating the cutting of hair or nails;

स्वच्छ रहने से इंकार करना या न रहना या नाखून और बाल काटने में किसी आदेश की अवज्ञा करना; 

25. omitting or refusing to keep clean his clothing, blankets, bedding, fetters, utensils or other identification token or disobeying any order as to arrangement and disposition of such articles;

कपड़े, कम्बल, विस्तर, बेड़ी, बर्तन या दूसरे पहचान चिन्हों को साफ करने से इंकार करना या साफ न करना या ऐसी वस्तुओं की व्यवस्था या प्रकृति के सम्बन्ध में किसी आदेश की अवज्ञा करना; 

26. tampering in any way with walls, buildings, bars, locks, keys, lamps or lights or any other security equipment;

दीवारों, इमारतों, छड़ों, तालों, चाबियों, लैम्प या लाइट का अन्य किसी सुरक्षा उपकरण से किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना; 

27. stealing, damaging, destroying, disfiguring or misappropriating any government property or another prisoner's articles or property;

किसी सरकारी या किसी अन्य कैदी की वस्तुओं को चुराना, क्षति पहुंचाना, नष्ट करना, विरूपित करना या दुर्विनियोग करना; 

28. committing a nuisance in any part of the prison;

जेल के किसी भी भाग में उपद्रव करना; 

29. spitting on or otherwise soiling any floor, door, wall or other part of the prison building or any article in the prison;

फर्श, दरवाजों, दीवारों या जेल इमारत के किसी भाग या जेल की किसी वस्तु पर थूंकना अथवा गंदा करना; 

30. willfully befouling the wells, water tanks, latrines, washing or bathing places;

कुओं, वाटर टैंकों, शौचालय, धोने या स्नान के स्थानों को जानबूझकर गंदा करना; 

31. damaging the trees and vegetables in the garden of the jail or maltreating the prison cattle;

जेल उशन की सब्जियों और पेड़ों को क्षति पहुंचाना या कारागार पशुओं से दुव्यर्वहार; 

32. omitting or refusing to take due care of all prison property entrusted to him;

उसे सौंपी गयी कारागार सम्पत्ति को देखभाल से इंकार करना या देखभाल न करना 

33. omitting or refusing to take due care of, or injuring, destroying or misappropriating the materials and implements entrusted to him for work;

कार्य के लिए दिये गये औजारों और सामानों की देख-रेख से इंकार करना या देख-रेख न करना या उन्हें क्षतिग्रस्त करना या नष्ट करना या दुर्विनियोग करना। 

34. omitting to report at once any loss, breakage or injury which he may accidentally have caused to prison property or implements;

उसके द्वारा कारागार सम्पत्ति या औजार को दुर्घटनावश हुई क्षति, हानि या टूटफूट की तुरन्त रिपोर्ट न करना। 

35. manufacturing any article without the knowledge or permission of an officer of the prison;

कारागार अधिकारी की अनुमति या जानकारी के बिना कोई वस्तु बनाना। 

36. performing any portion of the task allotted to another prisoner or obtaining the assistance of another prisoner in the performance of his own task;

किसी दूसरे बंदी को आवंटित कार्य के किसी भी हिस्से को अथवा स्वयं को आवंटित कार्य को करने में किसी अन्य बंदी की सहायता लेना। 

37. appropriating any portion of the task performed by another prisoner;

किसी दूसरे बंदी द्वारा सम्पादित कार्य के किसी हिस्से को विनियोजित करने; 

38. mixing or adding any foreign substance to the material issued for work;

कार्य के लिए सौंपे पदार्थ में कोई बाहरी वस्तु जोड़ना या मिश्रित करना। 

39. doing or omitting to do any act with intent to cause to himself any illness, injury or disability;

स्वयं को बीमार, घायल या अक्षम बनाने के आशय से कोई कार्य करना या न करना। 

40. causing or omitting to assist in suppressing violence or insubordination of any kind;

किसी प्रकार की अवज्ञा या हिंसा करने में सहायता देना या उसे दबाने में सहायता न करना। 

41. taking part in any attack upon any prisoner or officer of the prison;

किसी बंदी या कारागार अधिकारी पर आक्रमण में भाग लेना। 

42. omitting or refusing to help any officer of the prison in case of an attempted escape or of any attack upon such officer or upon another prisoner;

किसी पलायन के प्रयास अथवा किसी बंदी या कारागार अधिकारी पर आक्रमण रोकने में किसी कारागार अधिकारी की सहायता से इंकार या सहायता न करना। 

43. disobeying any lawful order of an officer of the prison or omitting or refusing to perform duties in the manner prescribed;

किसी कारागार अधिकारी के वैध आदेशों की अवज्ञा करना अथवा जिस तरह से कर्तव्य निर्धारित हैं, उन्हें करने से इंकार करना। 

44. agitating, instigating or acting on the basis of caste, religion or other prejudices;

जाति, धर्म अथवा अन्य पक्षपातों के आधार पर कार्य करना या उद्वेलित करना अथवा आंदोलित करना। 

45. willfully hurting other's religious feelings, beliefs and faiths,

जानबूझकर दूसरों की धार्मिक भावनाओं, विश्वासों और आस्था को आहत करना। 

46. participating in, or organising gambling or betting .

जुआ या सटृटा आयोजित करना या भाग लेना। 

47. bartering.

अदला-बदली। 

48. breach of the conditions of home leave or parole (suspension of sentence).

होम लीव या पैरोल की शर्तों का उल्लंघन (सजा का निलम्बन) 

PUNISHMENTS

कारागार दण्ड

RULE 771 (a) Minor Punishments -

लघु दण्ड-

The following punishments provided in section 46 of the Prisons Act, 1894 (Act no. IX of 1894), shall be considered minor :

कारागार अधिनियम-1894 (1894 का अधिनियम संख्या- पग) की धारा-46 में उपबंधित निम्नलिखित दण्ड लघु दण्ड माने जायेंगे-


1. A formal warning which shall be personally addressed to the prisoner by the Superintendent and recorded in the punishment book and the prisoner’s history ticket.

एक औपचारिक चेतावनी जो अधीक्षक द्वारा व्यक्तिगत रूप से उस बंदी को दी जायेगी और दण्ड पुस्तिका में और बंदी के इतिहास में दर्ज की जायेगी।


2. Change of labour for a stated period to some more irksome or severe form.

नियत अवधि के लिए अधिक भारी या कठोर रूप के श्रम में परिवर्तन

Explanation–This punishment shall not be inflicted until the prisoner has been examined and declared fit to undergo the punishment by the Medical Officer. The certificate of the Medical Officer shall be recorded in the appropriate column of the punishment register.

स्पष्टीकरण-यह दण्ड नहीं लगाया जायेगा जब तक कि चिकित्साधिकारी द्वारा कैदी का परीक्षण न कर लिया गया हो और दण्ड के लिए उपयुक्तक्त न पाया गया हो। चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र दण्ड रजिस्टर के उपयुक्तक्त कालम में दर्ज किया जाएगा।


3. Forfeiture of remission earned, not exceeding four days.

अर्जित क्षमा का जब्तीकरण, जो चार दिन से अधिक का न हो।


4. Forfeiture of class, grade or prison privileges for a period not exceeding three months.

श्रेणी, ग्रेड या जेल विशेषाधिकार का जब्तीकरण, जो तीन माह से अधिक का न हो।


5. Temporary reduction from a higher to a lower class or grade.

उच्च से निम्न श्रेणी या ग्रेड अस्थायी कमी।


6. Separate confinement for a period not exceeding fourteen days.

14 दिन से अनाधिक अवधि के लिए अलग कारागार।


4. Stoppage of interview for a period not exceeding one month at a time.

एक बार में एक माह से अनधिक अवधि की मुलाकात पर रोक।


8. Stoppage of canteen and recreational facilities for one month at a time.

एक बार में एक माह की अवधि के लिए कैन्टीन और मनोरंजन सुविधाओं पर रोक।


(b) Major punishments -

दीर्घ दण्ड-

The following punishments shall be considered major punishments:-

निम्नलिखित दण्ड दीर्घ दण्ड माने जायेंगे-


1. Hard labour for a period not exceeding seven days in the case of convicted criminal prisoners not sentenced to rigorous imprisonment.

07 दिन की अनधिक अवधि में कड़ा श्रम ऐसे मामलों में जब सिद्धदोष अपराधी बंदी कठोर कारावास की सजा न पाये हो।


2. (a) Forfeiture of remission earned, exceeding four but not exceeding twelve days.

चार दिन से अधिक किन्तु 12 दिन से अनधिक अवधि का अर्जित क्षमा का जब्तीकरण।

(b) Forfeiture of remission earned, in excess of twelve days.

12 दिन से अधिक के अर्जित क्षमा का जब्तीकरण।

(c). Forfeiture of class, grade or prison privileges for a period not exceeding three months.

श्रेणी, ग्रेड या कारागार किशेषाधिकार का तीन माह की अनधिक अवधि के लिए जब्तीकरण।

(d). Exclusion from the remission system for a period not exceeding three months.

तीन माह से अनधिक अवधि के लिए क्षमा व्यवस्था से अपवर्जन।

(e) Exclusion from the remission system for a period exceeding three months.


(f). Permanent reduction from a higher to a lower class or grade

उच्च से निम्न श्रेणी या ग्रेड में स्थायी रूप से कमी।

Note: In case of punishments 2(e) and 2(f) or any combination of punishments 2(b), 2(c) and 2(e), the order of punishment shall not take effect until sanctioned by the Deputy Inspector General.

नोट-2(ई) और 2(एफ) के दण्ड के मामले अथवा 2(बी) 2(सी) और 2(ई) की दण्ड के संयोजन के मामले प्रभावी नहीं होंगे जबतक कि उप महानिरीक्षक की अनुमति न ली गयी हो।


3. Recovery from wages or prisoner's deposits of any pecuniary loss caused to governmental or other prisoner’s property.

शासकीय अथवा जेल सम्पत्ति को मौद्रिक हानि की दशा में बंदी की जमा या मजदूरी से वसूली।


4. Separate confinement for a period exceeding 14 days but not exceeding three months.

14 दिन से अधिक किन्तु तीन माह से अनधिक की अवधि के लिए अलग कैद।


Explanation – The previous sanction of the Deputy Inspector General is required when the period exceeds one month.

स्पष्टीकरण - उप महानिरीक्षक कारागार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी जब अवधि एक माह से अधिक हो।


5. Any combination of the punishments enumerated above, not exceeding two, subject to the exceptions provided in section 47 of the prisons Act, 1894 (Act no. IX of 1894).

कारागार अधिनियम-1894 (1894 का अधिनियम संख्या-IX) की धारा-47 के अधीन दिये गये अपवादों के अधीन, 2 से अनधिक ऊपर गणना किये दण्डों का कोई संयोजन।


RULE 772 Forfeiture of incentives in case of damage

क्षति के मामलों में प्रोत्साहन राशि का जब्तीकरण


The following should be considered as a major jail punishment in the case of prisoners employed in jail industry, forfeiture of the whole or part, of any incentive awarded to them :

Provided that the sum so forfeited shall in no case exceed Rs 1000/- and in case of deliberate damage to parts of machines, shall not exceed the cost of replacement of the damaged part and shall be suitably reduced when the damaged part has served half or more of its normal life.


जब बंदी जेल उद्योग में नियोजित हो, तो उसे दिये किसी प्रोत्साहन किसी भी स्थिति में राशि के पूर्ण या आंशिक जब्तीकरण दीर्घ दण्ड माना जायेगा, इस शर्त पर कि इस तरह जब्त की गयी धनराशि एक हजार रूपये से अधिक नहीं होनी होगी और जानबूझकर मशीन के भाग की क्षति के मामले में उस पार्ट को बदलने में खर्च से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह उचित रूप से कम कर दिया जाना चाहिए यदि क्षति या भाग आधे से उससे अधिक का अपना सामान्य जीवन काल पूरा कर चुका हो।


RULE 773 Only Superintendents are authorized to award punishments

केवल अधीक्षक दण्ड देने के लिए प्राधिकृत


All punishments shall be awarded by the Superintendent.

सभी दण्ड अधीक्षक द्वारा दिये जायेंगे।


RULE 774 Restrictions in punishment of convict officers

सिद्धदोष अधिकारियों के दण्डों पर प्रतिबन्ध


Convict warders and overseers shall not be punished with degrading punishments. If it is intended to inflict such punishments on them they shall first be deprived of their ranks.

सिद्धदोष वार्डर और निरीक्षक अपमानजनक दण्डों से दण्डित नहीं किये जायेंगे। यदि इस तरह के दण्ड दिये जाने का आशय हो तो पहले उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए।


RULE 775 Prohibition against unauthorized punishments

अप्राधिकृत दण्डों का प्रतिरोध


No punishments, other than the punishments specified in rule 771 and 772 shall be inflicted on any prisoner except by a court and no punishment shall be inflicted on any prisoner otherwise than in accordance with the provisions of this chapter.


नियम-771 और 772 में निर्धारित दण्डों के अलावा किसी बंदी को कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा सिवाय न्यायालय द्वारा और किसी बंदी को कोई दण्ड नहीं दिया जायेगा अन्यथा इस अध्याय के उपबंधों के अनुशरण में।


पुराना प्रस्तर जेल मैनुअल पैरा 806—कारागार अपराध { उत्तर प्रदेश जेल नियम – संग्रह (प्रथम संशोधन) नियमावाली, 2002} – कारागार अधिनयम, 1894 (1894 का अधिनयम IX) की धारा 45 के अन्तर्गत कारागार अपराध के रूप में घोषित कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों को भी निषेधित किया गया है, और प्रत्येक कैदी जो निम्नलिखित कार्यों में से किसी भी कार्य को स्वैच्छिक रूप से करता है वह कारागार के विनियमो का स्वैच्छिक रूप से अवज्ञा करता है और अधिनयम की उक्त धारा की उपधारा (1) के अर्थान्तार्गत अपराध करता है :

(1) प्रवेश करते समय या बाहर निकलते समय या अन्य परेडों पर या किसी भी समय जब कि बात चीत करना मन कर दिया गया है उस समय गाना , जोर से हँसाना या किसी भी समय जोर –जोर से बात-चीत करना ;

(2) किसी अन्य कैदी से झगडना ;

(3) किसी भी स्थान पर किसी वस्तु का फेकना ;

(4) किसी कारागार अधिकारी या पर्यवेक्षक का असम्मान करना ;

(5) निराधार शिकायत करना ;

(6) किसी कारागार अधिकारी या पर्यवेक्षक द्वारा पूछे गये किसी प्रश्न का असत्यतापूर्वाक उत्तर देना ;

(7) (क) संचार से सम्बंधित ऐसी वस्तुएं या उपकरण प्राप्त करना या रखना अथवा रखने का प्रयास करना जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति का लिखित या अन्य रीति से संपर्क स्थापित हो सके ;

    (ख) कारागार के विनियमों की अवज्ञा में किसी बाहरी व्यक्ति , किसी विपरीत लिंग के कैदी या भिन्न वर्ग के किसी कैदी से किसी प्रकार कि सूचना (लिखित, मौखिक या अन्य रीति से ) प्राप्त करना या उनसे बात-चीत करना ;

(8) किसी प्रकार के अपराध का दुष्प्रेरण करना ;

(9) कारागार के किसी अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर उसकी सहायता कराने में लोप करना ;

(10) कोई ऐसा कार्य करना या ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिसके साथ में रहने वाले अन्य कैदियों की भावनाएं हत होती हैं ;

(11) कोई ऐसा कार्य करना जो कारागार के अधिकारीयों या कैदियों के दिमाग पर अनावश्यक दबाव उत्पन्न करता हो ;

(12) कारागार के किसी अधिकारी की अनुमति के बिना किसी टोली को या कारागार के उस भाग को छोडना जिससे वह सम्बद्ध है ;

(13) कारागार के किसी अधिकारी की अनुमति के बिना अपने लिये नियत बन्दी गृह, बरामदा, खड़े होने, बैठने या सोने के स्थान को छोड़ना ;

(14) खुले हुए बरामदों और बन्दी गृहों में इधर-उधर घूमना ;

(15) कारागार के अन्दर पंक्तिबद्ध रूप में जाने से इंकार करना या जाने में लोप करना ;

(16) कथित समयों के अतिरिक्त समयों में शौचालय या स्नानगृह में जाना और कारागार अधिकारी की अनुमति के बिना रात्रि शौचालय में जाना और वहाँ पर दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अधिक समय तक रूकना और निर्देशित रीति से सूखी मिट्टी का प्रयोग करने से इन्कार करना ;

(17) भोजन खाने या कारागार द्वारा नियत किये गये भोजन की मात्रा को लेने से इन्कार करना ;

(18) अपने को परिदत्त नहीं किये गये भोजन को खाना या किसी भोजन को प्राप्त करना या अन्य कैदियों को दिये गये भोजन को लेना या उसमें वृद्धि करना ;

(19) कारागार के किसी अधिकारी की अनुमति के बिना रसोई घर या गोदाम या जिस स्थान पर भोजन वितरित किया जाता है उस स्थान से भोजन को हटाना या भोजन या पानी को अदायगी या वितरण के सम्बन्ध में दिये गये किसी आदेश की अवज्ञा करना ;

(20) स्वेच्छया भोजनको नष्ट करना या आदेश के बिना इसे फेकना ;

(21) खाने या पिने के सामान को हानिकारक या अस्वास्थ्यकर बनाना ;

(22) उसे दिये गये किसी कपड़े को पहनने से इन्कार करना , इसके किसी भाग को अन्य कैदियों के कपड़ों से बदलना या इसके किसी भाग को खोना , त्यक्त करना ,हानि पहुचाना या उसमे परिवर्तन करना ;

(23) पहनने वाले किसी कपड़े या शरीर पर लगाए गये किसी विभेदकारी संख्या ,चिन्ह या मिल्ला का हटाना ,खराब करना या उसमे परिवर्तन करना ;

(24) शरीर को स्वच्छ रखने से इन्कार करना या बाल या नाखून काटने के सम्बन्ध में दिये गये किसी आदेश की अवज्ञा करना ;

(25) अपने कपड़ों , कम्बलों ,बिस्तरों , बेड़ियों , लोहे के कपों (CUPS) या प्लेटों या लिये-गये अन्य सामानों को स्वच्छ रखने का लोप करना या ऐसा करने से इन्कार करना या इन सामानों के प्रबन्ध के बारे में दिये किसी आदेश की अवज्ञा करना ;

(26) किसी भी प्रकार से कारागार तालों , दीपकों या रोशनी या इसी प्रकार की अन्य सम्पति के साथ छेड़छाड़ करना ;

(27) किसी अन्य कैदियों के कपड़ों या अन्य सामानों को चुराना;

(28) कारागार के किसी भाग में उत्पात पैदा करना ;

(29) फर्श, दरवाजा, दीवार या कारागार भवन के किसी अन्य भाग या वस्तु पर थूकना या गन्दगी करना;

(30) कुओं, शौचालयों, सफाई या स्नान करने के स्थानों को दूषित करना;

(31) कारागार की बाग के बृच्छ या सब्जियों को हानि पहुँचाना या कारागार के पशुओं के साथ दुर्व्यवहार करना;

(32) अपने को सौपे गये कारागार की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्यक सावधानी बरतने से इन्कार या लोप करना;

(33) अपने को कार्य करने के लिये सौपे गये सामानों और उपकरणों के सम्बन्ध में सम्यक सावधानी बरतने से इन्कार या उसमे लोप करना या उसे छतिग्रस्त करना या उसका दुरूपयोग करना;

(34) यदि उसके द्वारा कारागार की सम्पत्ती या उपकरण को कोई नुकसान या टूट-फूट या छति हुई है तो तत्काल उसकी रिपोर्ट करने में लोप करना;

(35) कारागार के अधिकारी के ज्ञान या अनुमति के बिना किसी वस्तु का निर्माण करना;

(36) किसी अन्य कैदी को आबंटित कार्य को करना या अपने कार्य में किसी अन्य कैदी की सहायता लेना;

(37) किसी अन्य कैदी द्वारा किये गये कार्य के किसी भाग को अपना लेना;

(38) कार्य करने के लिये दिये गये किसी सामान में वाह्य पदार्थ को मिश्रित करना या मिलाना;

(39) अपने को बीमार, छतिग्रस्त या असमर्थ बनाने के आशय से कोई कार्य करना या उसका लोप करना;

(40) हिंसा या किसी प्रकार की अवज्ञा करना या हिंसा को दबाने में अपेछित सहायता करने में लोप करना;

(41) ऐसी वस्तुओं/उपस्करों को, जिनसे कोई कैदी, जेल कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति छतिग्रस्त हो सकता हो, रखना या प्राप्त करना या रखने या प्राप्त करने का प्रयास करना या किसी किसी कैदी, जेल कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति पर आक्रमण करना या आक्रमण करने का प्रयास करना या ऐसी गतिविधियों में भाग लेना;

(42) किसी कैदी के निकल भागने के प्रयास या किसी अधिकारी या अन्य कैदी पर आक्रमण किये जाने के मामले में ऐसे अधिकारी द्वारा सहायता की मांग किये जाने पर उसकी सहायता करने में लोप करना या इन्कार करना;

(43) कारागार के किसी अधिकारी द्वारा दिये गये विधिपूर्ण आदेश की अवज्ञा करना या नियत तरीके से अपने कार्यों को करने से इन्कार करना या उसका लोप करना |