वेबसाइट की किसी भी सुझाव अथवा शिकायत के लिए
पारिवारिक लाभ के लिये पात्रता और लाभ -
1. मृतक परिवार का कमाऊ मुखिया होना चाहिये| वह महिला अथवा पुरुष में कोई भी हो सकता है |
2. आवेदक की आय गरीबी रेखा से कम होनी चाहिये| (ग्रामीण क्षेत्र में 46080₹ और शहरी क्षेत्र में 56450₹ से कम वार्षिक आय वाले परिवार गरीबी रेखा में आते है इसकी प्रामाणिकता तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र से की जाती है जिस पर रिपोर्ट लेखपाल लगाता है| किसी भी जन सुविधा केंद्र के द्वारा इसका आवेदन किया जा सकता है)
3. आवेदक को 30,000 ₹ की एकमुश्त सहायता दी जाती है|
4. आवेदन मृत्यु की तिथि के एक वर्ष के भीतर किया जाये|
पारिवारिक लाभ के लिये आवश्यक दस्तावेज-
1.आवेदक का पासपोर्ट फ़ोटो
2. आवेदक के पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड अथवा वोटर आईडी
3. आवेदक की बैंक पासबुक
4. आवेदक के हस्ताक्षर
5. आवेदक का आय प्रमाण पत्र
6. आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
7. आवेदक का जाति प्रमाण पत्र यदि सामान्य वर्ग का नही है।
8. मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
9. मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण के रूप मे निम्न में निम्न में से कोई एक दस्तावेज-
A. आधार कार्ड
B. वोटर आईडी(पहचान पत्र)
C. परिवार रजिस्टर की नकल
D. हाईस्कूल मार्कशीट