Aadhar Consent during process:-
मैं स्वेच्छा से आधार ओवीडी केवाइसी या ई-केवाइसी या ऑफ़लाइन सत्यापन कराने और बैंक के पास अपना आधार नंबर, वर्चुअल आइडी, ई-आधार, XML मास्क्ड आधार, आधार विवरण, जनसांख्यिक जानकारी, पहचान संबंधी जानकारी, आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर, फेस ऑथेन्टिकेशन (मुख सत्यापन) के विवरण और/या बायोमेट्रिक जानकारी (संयुक्त रूप से ‘‘जानकारी’’) जमा करने का फैसला ले रहा/रही हूं।
मुझे बैंक द्वारा बताया गया है कि,
a. आधार जमा करना अनिवार्य नहीं है, और केवाइसी के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं, जिनमें आधार के अलावा अन्य आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ों के वास्तविक सत्यापन द्वारा पहचान सिद्ध करने का समावेश है।
b. ई-केवाइसी/सत्यापन/ऑफ़लाइन सत्यापन के लिये बैंक CIDR/UIDAI के साथ आधार नंबर साझा करेंगे और CIDR/UIDAI बैंक के साथ सत्यापन संबंधी डाटा, आधार डाटा, जनसांख्यिक विवरण, पंजीकृत मोबाइल नंबर, पहचान संबंधी जानकारी बैंक के साथ साझा करेंगे, जिनका इस्तेमाल नीचे दिये गये बिंदु 3 में व्यक्त सूचित उद्देश्यों के लिये किया जायेगा।
मैं बैंक (और उसके सेवा प्रदाताओं) को निम्नलिखित सूचित उद्देश्यों के लिये स्वीकृति देता/देती हूं:
a. PML कानून, 2002 और उसके अधीनस्थ नियम और आरबीआइ के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के साथ / बैंक के माध्यम से सभी वर्तमान और भविष्य के खातों, सेवाओं, और संबंधों केवाइसी और आवधिक केवाइसी प्रकिया, या मेरी पहचान की पुष्टि के लिये, मेरी पहचान सिद्ध करने के लिये, ऑडलाइअन सत्यापन या ई-केवाइसी या हाँ/नहीं सत्यापन, कानून द्वारा स्वीकृत जनसांख्यिक या अन्य सत्यापन / पुष्टि / पहचान;
b. जानकारी प्राप्त करने, साझा करने, रखने, संरक्षित करने, रेकॉर्ड रखने और जानकारी का उपयोग करने तथा रेकॉर्ड्स का सत्यापन / पुष्टि / पहचान करने: (i) ऊपर दिये गये उद्देश्यों के लिये, (ii) नियामक और कानूनी सूचनाऔर फाइलिंग के लिये और/या (iii) जब कानूनन यह आवश्यक हो;
c. मेरे खाते को आधार निर्भर भुगतान सेवाओं (AEPS);
d. न्यायालय या किसी प्राधिकरण या मध्यस्थता में प्रमाण के लिये स्वीकृति, सूचना या सत्यापन, पहचान, पुष्टि इत्यादि का रेकॉर्ड और लॉग प्रस्तुत करना।
मैं पुष्टि करता/करती हूं कि बैंक ऊपर दिये गये बिंदु 3 में व्यक्त उद्देश्यों के लिये मेरी स्वीकृतियों का ब्यौरा रखेगा।
मेरी स्वीकृति आधार कानून, 2016 और उसके अधीन गठित नियमों और कायदों के अनुसार ली जा रही है।
मुझे यह भी बताया गया है कि बैंक अन्य निकायों के साथ मेरा ई-केवाइसी या आधार नंबर साझा नहीं करेगा।
मैं समझता/समझती हूं कि आधार नंबर और मुख्य बायोमेट्रिक्स को कानून के अनुसार और CIDR में जमा करने के उद्देश्य के अलावा रखा/साझा नहीं किया जायेगा। मैंने मेरे आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी की मदद से ख़ुद ई-आधार डाउनलोड कर लिया है। यह दस्तावेज़ व्यस्थित न होने या मेरे द्वारा दी गयी कोई जानकारी ग़लत पाये जाने पर मैं बैंक या उसके अधिकारियों को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराऊंगी।
जानकारी लेने के लिये उपर्युक्त स्वीकृति और उसका उद्देश्य मुझे समझाया गया है और मेरे लिये मेरी प्रादेशिक भाषा में उपलब्ध है।