Anti Ragging Committee

विषय : AICTE Compliance- 2417 दिनांक : 04/05/2018

आदेश​

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के क्रम में निम्न रैंगिंग निरोधक समिति / प्रोक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाता है , जिसका उत्तरदायित्व किसी भी प्रकार की रैंगिंग सम्बन्धी घटना तथा अन्य अनुशासनहीनता की घटनाओं की रोकथाम के लिये समुचित उपाय करना होगा । इस हेतु समिति सदस्य अधोहस्ताक्षरी से प्राथमिकता के आधार पर सलाह करके निर्णय लेंगे ।

Anti Ragging Committee / Proctorial Board

चेतावनी :

संस्था में रैगिंग पूर्णतः निषिद्ध है । किसी छात्र​ के विरुद्ध रैगिंग सम्बन्धी शिकायत पाये जाने पर अत्यन्त कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

समस्त छात्र एण्टी रैंगिंग शपथ पत्र आनलाइन अनिवार्य रूप से भरें ।