आवेदन
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अन्तर्गत संचालित है।
योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के "कमाऊ मुखिया " (महिला या पुरूष), जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके आश्रित को धनराशि रू0 30,000/- (रू0 तीस हजार मात्र) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है।
अर्हता(Eligibility)
परिवार के "कमाऊ मुखिया " (महिला या पुरूष), जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम की मृत्यु हो जाने की दशा में |
वार्षिक आय
सीमा: ग्रामीण क्षेत्र (रु.) : 46,080/- शहरी क्षेत्र (रु.): 56,460/-
मूल निवासी : आवेदन कर्ता का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी चाहिए।
ऑनलाइन
शासनादेश सं0 20/2016/1468(1)/26-2- 2016-100(2)/2007 दिनांक 10 जून 2016 द्वारा योजनान्तर्गत आवेदन ,स्वीकृति एवं वितरण की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गयी है
भुगतान प्रणाली
स्टेट बैंक में खुले सिंगल नोडल अकाउंट तथा जनपदों में चाइल्ड अकाउंट से धनराशि का भुगतान पी ० एफ ० एम ० एस ० (P.F.M.S.) के माध्यम से सीधे लाभार्थी को किया जाता है।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
वैध आधार कार्ड
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate Verified from CRS Portal )
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
आधार सीडेड बैंक खाता संख्या (Aadhaar Seeded Bank Account Number
स्कैन कॉपी ऑफ़ फोटो /अंगूठेका निशान , हस्ताक्षर (Photo/Thumb Impression,Signature)
मृतक की उम्र से सम्बंधित प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आई0 डी0 ,परिवार कुटुंब रजिस्टर की नक़ल, शैक्षिक अर्हता से सम्बंधित प्रमाण पत्र)