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योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
योजना शुरू होने की तारीख 17 सितमबर 2023
योजना किसने शुरू की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
योजना शुरू करने का स्थान नई दिल्ली
योजना के लाभार्थी पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार
योजना के लाभ मुफ़्त ट्रैनिंग, टूल किट के लिए राशि, लोन, सर्टिफिकेट, आदि
योजना की आधिकारिक वेबसाईट pmvishwakarma.gov.in
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Gov In) के अंतर्गत शुरुआत मे इन 18 तरह के कारीगरों/ शिल्पकारों को इस योजना के लाभ के लिए चुना गया है। स्व-रोज़गार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाला और योजना में निम्नलिखित 18 परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों में से एक में लगे एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे।
इनमे से किसी एक केटेगरी मे होना चाहिए: बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/ पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ टोकरी वेवर/ चटाई निर्माता/ कॉयर बुनकर/ झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।
आयु सीमा: पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
परिवार संबंधित योग्यता: लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/ व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी (PMEGP), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), मुद्रा (MUDRA) योजना के अनर्गत कोई लाभ न लिया हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ मे पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना जाएगा।
सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए: सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के साथ निम्नलिखित फायदे जुड़े हुए हैं।
मान्यता: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को एक प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड से विश्वकर्मा के रूप में पहचान मिलेगी। जिस से लाभार्थी को नौकरी के लिए अपना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र दिखाकर लाभ मिल सकता है।
कौशल (ट्रैनिंग): ट्रैनिंग वेरीफिकेशन के बाद 5-7 दिन (40 घंटे) का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार 15 दिनों (120 घंटे) के उन्नत प्रशिक्षण के लिए भी नामांकन कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान 500/- रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा।
टूलकिट के लिए राशि: परशिक्षण के बाद लाभार्थी को 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी ताकि वो टूलकिट खरीद कर अपना काम शुरू कर सके।
ऋण (लोन) सहायता: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी को पहली बार सिक्युरिटी रहित उद्यम विकास ऋण 1 लाख रुपये दिया जाएगा जिसको 18 महीने मे वापस दे सकते हैं। और यदि आप पहली बार का लोन समय पर अदा कर देते हैं तो आप दूसरी बार 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं जिसके लिए भुगतान करने का समय 30 महीने दिया गया है।
ब्याज की रियायती दर 5% रहेगी। और एमओएमएसएमई (MoMSME) द्वारा 8% की ब्याज पर लोन का भुगतान किया जाएगा। लोन कर इस प्रक्रिया मे क्रेडिट गारंटी शुल्क भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा
डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: यदि आप डिजिटल तरीके से लेनदेन करते हैं तो हर महीने 1 रुपए प्रति लेनदेन (अधिकतम 100 लेनदेन के लिए) दिया जाएगा।
मार्केटिंग मे सहायता: लाभार्थी को राष्ट्रीय विपणन समिति (एनसीएम) गुणवत्ता प्रमाणन (Quality Certification), ब्रांडिंग और प्रचार (Branding & Promotion), ई-कॉमर्स लिंकेज (E-commerce linkage), व्यापार मेले विज्ञापन (Trade Fairs advertising), प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों (publicity and other marketing activities) जैसी सेवाएं प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (pmvishwakarma.gov.in) योजना के लिए पंजीकरण व आवेदन निम्नलिखित चरणों मे पूरा होगा। जिसके जानकारी यहाँ दी गई है। इन चरणों का पालन करके आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं व इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ke तहत पंजीकरण करवाने के लिए आपको नजदीकी CSC केंद्र जाना होगा। यहाँ पर आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
स्टेप-1: मोबाईल व आधार वेरीफिकेशन (Mobile and Aadhaar Verification): अपना मोबाइल वेरीफिकेशन और आधार ईकेवाईसी (E-KYC) करें
स्टेप-2: कारीगर पंजीकरण फॉर्म (Artisan Registration Form): पंजीकरण फॉर्म के लिए आवेदन करें
स्टेप-3: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र (PM Vishwakarma Certificate): पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी (Digital ID) और प्रमाणपत्र (Certificate) डाउनलोड करें
स्टेप-4: योजना लाभ के लिए आवेदन करें (Apply for scheme components): विभिन्न लाभ लेने के लिए आवेदन करना प्रारंभ करें
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आधिकारिक वेबसाईट
पीएम विश्वकर्मा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय सरकार की योजना है, जो कारीगरों और शिल्पकारों को सिक्युरिटी रहित लोन, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और बाजार तक पहुंच के माध्यम से समग्र सहायता प्रदान करती है।
इन 18 व्यापारों में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं।
बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/ पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ टोकरी वेवर/ चटाई निर्माता/ कॉयर बुनकर/ झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता।
विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड, कौशल विकास, टूलकिट प्रोत्साहन, लोन सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन, मार्केटिंग समर्थन
हाथ और औजारों से काम करने वाला और परिवार-आधारित पारंपरिक व्यवसायों मे लगे हुए, असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार के आधार पर जुड़ा हुआ एक कारीगर या शिल्पकार, पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लेना चाहिए। पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना मे से किसी योजना का लाभ न लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति www.pmvishwakarma.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर लाभार्थियों को पंजीकरण के लिए आधार, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे। लाभार्थियों को MoMSME द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज़ या जानकारी प्रदान करने की जरूरत पड़ सकती है।
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं।
प्रारंभिक ‘उद्यम विकास ऋण’ 18 महीने की अवधि के लिए एक लाख रुपये तक है।
2 लाख रुपये तक की दूसरी लोन किश्त उन कुशल लाभार्थियों को उपलब्ध होगी जो एक स्टैन्डर्ड लोन खाता रखते हैं और जिन्होंने अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत कौशल प्रशिक्षण (ट्रैनिंग) प्राप्त किया है।
लोन के लिए लाभार्थियों से रियायती ब्याज दर 5% निर्धारित की गई है।
प्रतिदिन 500 रु
नहीं, 15 हजार रुपये तक की टूलकिट राशि ट्रैनिंग की शुरुआत में स्किल वेरीफिकेशन के बाद लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
पीएम विश्वकर्मा के लिए एक परिवार से केवल एक ही सदस्य आवेदन कर सकता है।
पी.एम.विश्वकर्मा योजना मे एक परिवार को पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चों (न्यूनतम 18 वर्ष की आयु) के रूप में परिभाषित किया गया है।