आप बिहार राज्य के निवासी हैं और राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यह मार्गदर्शिका आपको आसान चरणों में आवेदन करने में मदद करेगी:
नया राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के 2 तरीके है, पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन
1 ऑनलाइन -
नया बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:
आवश्यक दस्तावेज:
परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
निवास प्रमाण पत्र (जैसे बिजली बिल, पानी का बिल, वोटर आईडी)
आय प्रमाण पत्र (जैसे वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
बैंक खाता पासबुक
पासपोर्ट आकार का फोटो (परिवार के सभी सदस्यों का)
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं।
"नया राशन कार्ड" बटन पर क्लिक करें।
"ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।
पंजीकरण फॉर्म भरें और "Submit" बटन पर क्लिक करें।
आपको एक पंजीकरण आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
"Submit" बटन पर क्लिक करें।
आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी।
यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको राशन कार्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा।
विस्तृत प्रक्रिया:
1. पंजीकरण:
https://epds.bihar.gov.in/ पर जाएं।
"नया राशन कार्ड" बटन पर क्लिक करें।
"ऑनलाइन आवेदन" लिंक पर क्लिक करें।
पंजीकरण फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
नाम
पता
मोबाइल नंबर
आधार कार्ड संख्या
ईमेल पता
"Submit" बटन पर क्लिक करें।
आपको एक पंजीकरण आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा।
2. आवेदन पत्र भरना:
लॉगिन करें और आवेदन पत्र भरें।
निम्नलिखित जानकारी दर्ज करें:
परिवार के सभी सदस्यों का नाम, पता, जन्मतिथि, आधार कार्ड संख्या
आय का स्रोत
जाति (यदि लागू हो)
बैंक खाता विवरण
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
"Submit" बटन पर क्लिक करें।
3. आवेदन की समीक्षा:
आपके आवेदन की समीक्षा की जाएगी।
यदि कोई त्रुटि है, तो आपको इसे ठीक करने के लिए सूचित किया जाएगा।
4. राशन कार्ड प्राप्त करना:
यदि आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आपको राशन कार्ड डाक द्वारा भेजा जाएगा।
यह जानकारी आपके वेबसाइट के लिए उपयोगी होगी।
अतिरिक्त जानकारी:
समय: 15-20 दिन
टोल-फ्री हेल्पलाइन: 1800-3456-194 और 1967
वेबसाइट: https://epds.bihar.gov.in/
1- अपने दस्तावेज तैयार करें
राशन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले आप के पास कुछ दस्तावेज होने अति आवश्यक हैं जैसे की
राशन कार्ड मुखिया का आधार कार्ड कार्ड
परिवार के सदस्य ( जिनका भी नाम राशन कार्ड में जोड़ना हो) उनका आधार कार्ड
मुखिया के बैंक पासबुक की छायाप्रति
निवास प्रणाम पत्र
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
इन दस्तावेजों के आलावा भी यदि कोई अन्य दस्तावेज सम्बंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाते हैं तो आप को उन्हें वह दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे ।
यदि मुखिया सामान्य वर्ग GENERAL में आती हैं तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं हैं लेकिन यदि मुखिया पिछड़ा वर्ग OBC या अनुसूचित जाति/जनजाति SC/ST में आती हैं तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक हैं।
1. फॉर्म डाउनलोड करें:
सबसे पहले, आपको बिहार राशन कार्ड फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
आप इसे निचे दिए गये बटन पर क्लिक कर के डाउनलोड कर सकते हैं या बिहार राशन कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।
फिर डाउनलोड किये गये फॉर्म को आप प्रिंटर से प्रिंट कर ले या किसी साइबर कैफ़े, जनसेवा केंद्र आदि दुकान पर जा कर प्रिंट करवा सकते हैं।
यदि आप सहज जनसेवा केंद्र या ऐसी किसी दुकान पर जाते है तो उनसे आप राशन कार्ड का फॉर्म ही मांग लीजिये, अधिकांश दुकानदार राशन कार्ड फॉर्म को पहले से ही प्रिंट कर के रखते हैं और ग्राहक के मांगने पर उन्हें दे देते हैं।
2. फॉर्म भरें:
फॉर्म डाउनलोड करने के बाद, सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक भरें।
जिसमे जनपद का नाम, तहसील का नाम, ब्लाक का नाम, राशन कार्ड मुखिया का नाम सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सही और स्पष्ट रूप से आप को भरना जरुरी हैं. ध्यान रहें यदि आप ने जानकारी गलत भरी है तो संभव है की सत्यापन के दौरान आप का राशन कार्ड ना बने
सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और पूरी है।
3. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों और पासपोर्ट आकार के फोटो संलग्न करें।
दस्तावेजों की सूची https://epds.bihar.gov.in/ पर उपलब्ध है।
4. फॉर्म जमा करें:
अपने भरे हुए फॉर्म को अपने क्षेत्र के नजदीकी SDO कार्यालय में जमा करें।
5. सत्यापन:
अधिकारी आपके द्वारा जमा किए गए फॉर्म का सत्यापन करेंगे।
सत्यापन के बाद, आपका राशन कार्ड बन जाएगा।
यहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं:
आवेदन पत्र मुफ्त में उपलब्ध है।
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय सभी दिशानिर्देशों का पालन करें।
यदि आपको कोई सहायता चाहिए, तो आप SDO कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।