Diwali Firecrackers Guidelines In Punjab : अगर आप पंजाब में रहते हैं और दिवाली पर जम के पटाखे चलाने की तैयारी कर रखी है तो जरा रुक जाएं| आपके अरमानों पर पानी फिर गया है| दरअसल, पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे| यानि इस समय के बीच केवल दो घंटे पटाखे चला सकते हैं| इसके साथ ही पंजाब में सिर्फ ग्रीन पटाखों को बेचने की खरीदने की बात कही गई है| पंजाब सरकार ने कहा कि पटाखों संबंधी सभी आदेश प्रशासनिक स्तर पर सख्ती से लागू कराये जाएंगे|
दिवाली के आगे की भी रूपरेखा तैयार
वहीं, पंजाब सरकार ने सिर्फ दिवाली पर ही पटाखों को फोड़ने संबंधी आदेश जारी नहीं किया है बल्कि इस आदेश में दिवाली के आगे की भी रूपरेखा तैयार है| दरअसल, पंजाब सरकार ने यह भी आदेश जारी किया है कि श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व दिवस 8 नवंबर को सुबह 4 बजे से सुबह 5 बजे तक और रात में 9 से 10 बजे तक एक घंटे के लिए पटाखे चलाने की अनुमति होगी|
जबकि 25-26 दिसंबर क्रिसमस की रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट के लिए पटाखे चलाए जा सकते हैं| इसके अलावा नए साल पर 31 दिसंबर की रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक 35 मिनट के लिए पटाखे चलाने की अनुमति होगी|
प्रदूषण पर सख्त है सुप्रीम कोर्ट
आपको बतादें कि, सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण पर बेहद सख्ती दिखाई है| जिसके बाद ही किसी राज्य सरकार/प्रशासन द्वारा पटाखों को लेकर निर्देश जारी किया जा रहा है| दरअसल, पटाखों से भारी मात्रा में प्रदूषण फैलता है जो कि कई दिनों तक हवा के बीच से नहीं जाता और ऐसे में बीमार लोगों को जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ता है| इसके साथ ही धुंध भी फ़ैल जाती है|
दिल्ली में पटाखे बैन
दिल्ली में पटाखों पर लगा बैन दिवाली के दौरान भी नहीं हटने वाला है| सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली में पटाखों पर लगा प्रतिबंध नहीं हटाया जाएगा| बतादें कि, दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा वैसे ही बहुत ज्यादा है और ऐसे में पटाखों के चलते दिल्ली का हाल काफी बुरा हो जाता है|
Diwali Firecrackers Guidelines in Punjab
Punjab Firecrackers Guidelines
Diwali Firecrackers Guidelines in Haryana